विशेष न्यायाधीश (ई सी एक्ट )/अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बलिया ने दिया बिजली विभाग के एसई,एक्सईएन और अन्य कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश
मधुसूदन सिंह
बलिया।। बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल से आमजन को हो रही दिक्क़त को देखते हुए जनपद में पहली बार किसी न्यायाधीश ने बिना किसी की शिकायत के स्वतः संज्ञान लेकर बड़ा आदेश दिया है । इस आदेश ने न्यायपालिका की संवेदनशीलता को दर्शाने का काम किया है।
बता दे कि विगत तीन दिनों से बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा कार्य बहिष्कार करने के कारण बिजली आपूर्ति ठप्प हो गयी। बिजली न होने से एक तरफ लोग पानी के लिये तरशने लगे तो दूसरी तरफ परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिये काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मरीजों को छोटे अस्पतालों ने भर्ती लेना ही छोड़ दिया। लोग सड़कों पर उतर गये लेकिन जिला प्रशासन विद्युत आपूर्ति बहाल करने में ज़ब पूरी तरफ असफल रहा, तब विशेष न्यायाधीश (ई सी एक्ट ) / अपर जिला व सत्र न्यायाधीश श्री महेश चंद वर्मा ने आमजन की पीड़ा को स्वतः संज्ञान में लेते हुए अपने न्यायालय में वाद संख्या सत्र 350/2023 विद्युत अधिनियम 2003 योजित कर अपने कार्यों के प्रति लापरवाही या निष्क्रियता बरतने वाले अधीक्षण अभियंता, चारो अधिशाषी अभियंताओं और इनके अधीनस्थ उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विद्युत आपूर्ति को बेपटरी करके आमजन को परेशान करने के लिये एफआईआर दर्ज करने करने का विद्युत थाने के प्रभारी को आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति महेश चंद वर्मा के द्वारा जारी इस आदेश के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। न्यायमूर्ति श्री वर्मा में विद्युत थानाध्यक्ष को एक सप्ताह के अंदर बिजली आपूर्ति को बदहाल करने वाले अधिकारियो कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च 2023 को होंगी।