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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निकायों में खाता संचालन सहित जारी हुए अन्य निर्देश




लखनऊ।। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निकायों में खाता संचालन सहित अन्य निर्देश को आज शासन ने जारी कर दिया है। इस आदेश के अनुसार नगर महापालिकाओं में खातों का संचालन प्रभारी स्थानीय निकाय और नगर आयुक्त तथा नगर पालिकाओं/ नगर पंचायतों में प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय और अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।






सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार त्री स्तरीय समिति केवल रोजमर्रा के ही कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने, पहले से चल रहे कार्यों को पर्यवेक्षण कर सकती है। यह समिति कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले सकती है। जारी शासनादेश निम्न है ----