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माध्यमिक शिक्षा में 2000 से पहले से कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को रेगुलर वेतन देने का उच्च न्यायालय ने दिया आदेश

 


प्रयागराज।। वर्ष 2000 के पहले से नियुक्ति तदर्थ शिक्षकों को रेगुलर वेतन देने का माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज ने  सरकार और माध्यमिक शिक्षा विभाग को आदेश दिया है। पूरा आदेश निम्न है -----