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आयुष चिकित्सकों के खिलाफ सीएमओ की जांच पड़ताल को गलत मानते है क्षेत्रीय आयुर्वेदिक व यूनानी अधिकारी



आयुष चिकित्सकों ने सीएमओ और डीएम को सौपा पत्र

मधुसूदन सिंह 

बलिया।। आयुष चिकित्सकों के अस्पतालों पर सीएमओ बलिया द्वारा झोलाछाप, अल्ट्रासाउंड और अवैध नर्सिंग होम्स के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी डॉ सिद्धि रंजन द्वारा की जा रही कार्यवाहियों से आयुष चिकित्सकों मे काफ़ी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि अब पानी सर से ऊपर गुजर रहा है, अब हम चुप नही बैठेंगे।

वही क्षेत्रीय आयुर्वेदिक व यूनानी अधिकारी बलिया डॉ संजय सिंह ने भी बलिया एक्सप्रेस से खास बातचीत मे कहा कि सीएमओ बलिया द्वारा जो कार्यवाहियां आयुष और यूनानी चिकित्सकों के साथ की जा रही है, वह सही नही है, न ही ऐसा करने के लिए सीएमओ बलिया या उनके प्रतिनिधियों को आयुष चिकित्सकों के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई अधिकार ही नही है। अगर इनके खिलाफ कोई शिकायत है तो हमें पत्र भेजें, हम जांच करके दोषी पाये जाने पर कार्यवाही करेंगे। यह भी कहा कि इस संबंध मे आज सीएमओ बलिया को एक पत्र भी लिखने वाला हूं।


वही आयुष चिकित्सकों ने भी आज जिलाधिकारी बलिया और मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र देकर अपने खिलाफ हो रही कार्यवाही को गलत बताया है। डीएम और सीएमओ को दिये गये पत्र निम्न है ----


महोदय/ महोदया

भारतीय चिकित्सा पद्धति (Indian System of Medicine) के शिक्षण, प्रशिक्षण, चिकित्सालय आदि के निगमन एवं नियन्त्रण के लिए केन्द्रीय भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अलग मन्त्रालय 'आयुष मन्त्रालय की व्यवस्था की है जिसके अन्तर्गत भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद Central Council of Indian medicine पूर्व नाम वर्तमान में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग Natoinal Commission for Indian System of Medicine का गठन किया है, उक्त पद्धति के समस्त चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन भी राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय स्तर पर अलग संस्थान द्वारा किया जाता है। इतना ही नहीं जिला स्तर पर भी जिला स्तरीय रजिस्ट्रेशन क्षेत्रय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी के माध्यम से होता है।




 महोदय/ महोदया

ज्ञातव्य है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के नियमन एवं नियन्त्रण के लिए उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा एक अलग कानून निर्धारित किया गया है जो United Provinces Indian medicine act 1939 है जो उत्तर प्रदेश में एलोपैथिक चिकित्सकों के निगमन व नियंत्रण करने वाले पूर्व के केंद्रीय कानून Indian Medicine act 1956 अब के नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) से सर्वथा भिन्न है।

महोदय/ महोदया

भारतीय चिकित्सा पद्धति के आयुर्वेद यूनानी चिकित्सको द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों के रजिस्ट्रेशन की जांच अथवा चिकित्सकीय व्यवस्था निरीक्षण करने के नाम पर जिले के सी०एम०ओ० ऑफिस द्वारा गठित की गई टीम भारतीय चिकित्सा पद्धति के मान सम्मान एवं उनके चिकित्सकीय व्यवस्था को नियन्त्रित करने वाले कानून United Provices Indian medicine act 1939 के सर्वथा विरुद्ध है। अतः आपसे निवेदन है तदर्थ विषयान्तर नियमानुकूल उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा करें।