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डीआईओएस बलिया के आदेश की उड़ रही है धज्जियां,अशासकीय विद्यालयों द्वारा किया जा रहा है छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़

 


मधुसूदन सिंह

 बलिया।। जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया रमेश सिंह द्वारा पत्रांक 4947-52 दिनांक 16 जुलाई 2022 को एक आदेश जारी करके सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को चाहे वो शासकीय हो,अशासकीय हो या किसी भी बोर्ड द्वारा संचालित हो,को खुलने व बन्द होने के लिये समय सारिणी घोषित की गयी है । जिसके अनुसार 30 सितंबर तक विद्यालयों को सुबह 7.30 बजे से दोपहर  12.30 बजे तक ही संचालित होना है ।



लेकिन दूसरे बोर्डो से संचालित विद्यालय  इस आदेश को कोई तवज्जों ही नही देते दिख रहे है और इस भीषण गर्मी के मौसम में भी ढाई बजे तक स्कूलों का संचालन करके एक तरफ बच्चो के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हुए भीषण गर्मी में बीमार डालने का यत्न कर रहे है,तो दूसरी तरफ जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे है । इन अशासकीय विद्यालयों का हौसला इतना बुलंद है कि इनको उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश और डीआईओएस के आदेश का भी खौफ नही लग रहा है । अब देखना है कि नौनिहालों के जीवन को भीषण गर्मी के इस मौसम में खतरे में डालने वाले अशासकीय विद्यालयों पर डीआईओएस बलिया कोई कार्यवाही करते है या आंख बंद कर अपने ही आदेश की उड़ रही धज्जियां को देखने के बाद ऑफिस में बैठे रहते है । बता दे कि कुछ विद्यालय तो ऐसे है जो सत्ताधारी दल से सम्बंधित है,उनके यहां सबसे ज्यादे आदेशो की धज्जियां उड़ाई जा रही है ।





यह है शासनादेश

 शासनादेश संख्या-1063/15-7-2014-1 (29) / 2014 दिनांक 30 अक्टूबर 2014] द्वारा मान्यता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु समय निर्धारित किया गया है शिक्षा संहिता के प्रस्तर 56 ( 1 ) में निम्नवत प्राविधान है -

 मान्यता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षणकार्य का न्यूनतम समय विश्रान्ति के समय को निकालकर अगस्त से मार्च तक 05 घंटा 20 मिनट और गर्मियों में अप्रैल गई और जुलाई, जबकि विद्यालय प्रातः काल का होता है 04 घंटा 35 मिनट रहेगा। पहली बैठक का समय विद्यालय खुलने के समय से लेकर विभाति काल प्रारम्भ होने तक होगा। दूसरी बैठक का समय विश्रान्ति काल समाप्त होने के समय से लेकर शिक्षण कार्य के समाप्त होने तक रहेगा।


डीआईओएस रमेश सिंह ने लिखा है कि प्रकारण में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मान्तता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में ग्रीष्मकाल में शिक्षण कार्य का न्यूनतम समय विश्रान्ति काल के साथ 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक प्रातः 07.30 बजे से 12.30 बजे तथा शीतकाल में 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक शिक्षण कार्य प्रातः 08.50 बजे से अपरान्ह 02.50 बजे तक रहेगा। शिक्षण अवधि में छात्र/छात्राओं के लिए पेयजल इत्यादि की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी विद्यालय प्रारम्भ होने के 10 मिनट पूर्व प्रार्थना सभा आयोजित की जायेगी।उक्त निर्धारित समय व निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।