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ईओ नगर पालिका दिनेश विश्वकर्मा निलम्बित, भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपो में हुए निलम्बित



मधुसूदन सिंह

बलिया ।। आखिरकार ईओ दिनेश विश्वकर्मा के पाप का घड़ा भर ही गया और इनको महामहिम राज्यपाल के आदेश पर विभिन्न भ्रष्टाचार के आरोपो में प्रमुख सचिव ने निलंबित किये जाने का आदेश जारी कर दिया है ।

बता दे कि ईओ दिनेश विश्वकर्मा पर बहुत दिनों से भ्रष्टाचार की शिकायतें जिला स्तर से लेकर शासन स्तर तक और नगर विकास मंत्री मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक पहुंच रही थी । लेकिन शिकायतों पर कार्यवाही नही होने से ईओ दिनेश विश्वकर्मा का मनोबल और बढ़ता जा रहा था । आज की कार्यवाही से नगर पालिका कर्मियों में हड़कम्प मच गया है । ईओ के भ्रष्टाचार की शिकायत खुद चेयरमैन अजय कुमार समाजसेवी ने भी की थी । क्योंकि ईओ विश्वकर्मा बिना चेयरमैन के हस्ताक्षर के ही कार्यो को करा रहे थे ।

यह है आदेश

दिनेश कुमार विश्वकर्मा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलिया द्वारा सक्षम स्तर से स्वीकृति लिये बिना हाईड्रोगारबेज टिपर की खरीद में रू0 6,48,274/- का अधिक भुगतान किये जाने, पी०पी०ई० सेफ्टी किट, ठेला (WHEEL BARROW) तथा ट्राईसाईकिल की खरीद हेतु सक्षम स्तर से वित्तीय स्वीकृतियाँ नहीं लिये जाने, क्रय  किये गये सामान स्टॉक पंजिका में दर्ज नहीं किये जाने, वाहन स्टैण्ड की वसूली समय से जमा नहीं किये जाने एवं पी0एफ0एम0एस0 से किये गये भुगतानों सम्बन्धी पी०पी०ए० पर अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, बलिया के हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किये जाने सम्बन्धी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के लिए, उनके विरूद्ध विभागीय जाँच प्रस्तावित है तथा उन्हें उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 यथा संशोधित के नियम-37 सपठित उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-4 (1) के अन्तर्गत एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।


 निलम्बन अवधि में श्री दिनेश कुमार विश्वकर्मा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलिया को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 मूल नियम 53 प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ता का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था, निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाए कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भक्ते अनुमन्य है।


 उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जाएगा जबकि श्री दिनेश कुमार विश्वकर्मा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि यह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार तथा वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे है।


 श्री दिनेश कुमार विश्वकर्मा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलिया निलम्बन अवधि में निदेशक, नगर निकाय निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।