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तत्कालीन डीआईओएस भाष्कर मिश्र व डॉ ब्रजेश मिश्र को उच्च न्यायालय ने अवमानना का दोषी मानते हुए 30 मई को किया तलब,जाने क्या है पूरा मामला

 


मधुसूदन सिंह

बलिया/प्रयागराज ।। विश्वनाथ तिवारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निरुपुर के चपरासी विजयेंद्र राम का वेतन न देना बलिया के तत्कालीन डीआईओएस भाष्कर मिश्र व डॉ ब्रजेश मिश्र को महंगा पड़ गया है । माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज ने 17 मई को जारी अपने आदेश में जहां पिटीशनर विजयेंद्र राम के बकाये के भुगतान के लिये डीआईओएस बलिया को 10 दिनों का समय दिया है ,तो वही कोर्ट के आदेश के बावजूद भुगतान न देकर कोर्ट के आदेश को न मानने वाले तत्कालीन डीआईओएस द्वय भाष्कर मिश्र व डॉ ब्रजेश कुमार मिश्र को व्यक्तिगत रूप से 30 मई को उपस्थित होकर जबाब दाखिल करने का आदेश दिया है कि क्यो न इन दोनों लोगों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के लिये दंडनात्मक कार्यवाही की जाय ।

इस आदेश के बाद हड़कम्प मच गया है । माननीय उच्च न्यायालय का यह आदेश माननीय न्यायाधीश सिद्धार्थ जी की अदालत ने दिया है । पूरा आदेश निम्न है --