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बोली डीएम बलिया : क्यूआर कोड लगा एवं सील बंद शराब की बोतल ही खरीदें




किसी भी दशा में अवैध अड्डों से खरीद कर शराब का सेवन न करें

बलिया। जिलाधिकारी अदिति सिंह ने बताया है कि अवैध अडडों से खरीदी गई शराब में मिथाइल अल्कोहल भी मिला हो सकता है जो घातक  विष है और इसकी थोड़ी सी मात्रा पीने से ही आदमी अंधा हो सकता हैं एवं उसकी जान भी जा सकती है। किसी भी दशा में अवैध अड्डों से खरीद कर शराब का सेवन न करें। सस्ते के चक्कर में जान न  गवाएं। अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकारी अधिकृत आबकारी दुकानों से क्यूआर कोड लगा एवं सील बंद शराब की बोतल ही खरीदें। पाउच/ अवैध अड्डा पर बेची जा रही किसी प्रकार की शराब का सेवन न करें, यह पूर्णतया नकली एवं जानलेवा हो सकती है। अवैधानिक रूप से मादक पदार्थों तथा अवैध शराब का निर्माण बिक्री एवं दुकानों से ओवर रेटिंग की सूचना निम्नलिखित मोबाइल नंबर पर दी जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता गोपनीय रखा जाएगा। 







      इन नम्बरों पर दे सूचना

उन्होंने कहा कि क्षेत्राधिकारी पुलिस सिटी मो0 नंबर- 9454401306, क्षेत्राधिकारी पुलिस सदर- 9454401307, क्षेत्राधिकारी पुलिस रसड़ा- 9454401311, क्षेत्राधिकारी पुलिस बैरिया- 9454401310, क्षेत्राधिकारी पुलिस बाँसडीह- 9454401309, क्षेत्राधिकारी पुलिस सिकंदरपुर- 9454401308, जिला आबकारी अधिकारी- 9454465622, तहसील सदर एवं रसड़ा में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 (अति0का0भा0आ0नि0क्षेत्र-1)-9454465886, तहसील बाँसडीह एवं बैरिया में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-3 (अति0का0भा0आ0नि0 क्षेत्र-4)- 9454466200, तहसील बेल्थरारोड में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-5- 8004165518 एवं तहसील सिकन्दरपुर में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र- 6- 9918244445 पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही थिनर व्यवसायी बिना अनुज्ञापन के थिनर की बिक्री न करें, अनुज्ञापन हेतु कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी से संपर्क करें।