स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामलें में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई,31 अगस्त को अगली तारीख
ए कुमार
प्रयागराज ।।
स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामलें में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई,
मस्जिद और मंदिर पक्षकारों की तरफ से कोर्ट में आज लगभग एक घंटे तक चली बहस,
दोनों पक्षकारों ने कोर्ट में रखीं दलीलें,
31 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई,
यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल है याचिका,
याचिका में वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के 7 अप्रैल के आदेश पर रोक लगाए जाने की है मांग,
वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण का दिया है आदेश,
याचिका में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में पहले से मामले पर फैसला सुरक्षित होने का हवाला,
हाईकोर्ट का फैसला आने तक वाराणसी कोर्ट के एएसआई जांच आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग,
याचिका में पूजा स्थल (विशेष प्रवधान) अधिनियम 1991 के आदेश की अनदेखी का आरोप,
मंदिर पक्ष के मुताबिक 1664 में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट कर उसके अवशेषों पर किया मस्जिद का निर्माण,
वास्तविकता जानने के लिए ही मंदिर प्रबंधन की तरफ से पूरे परिसर का सर्वेक्षण कराए जाने की वाराणसी कोर्ट से मांग की गई है,
मस्जिद पक्ष ने 1991 के पूजा स्थल कानून का खुलेआम उल्लंघन बताया,
1991 पूजास्थल कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्मस्थल को दूसरे धर्मस्थल में नहीं बदला जा सकता।