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शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेने पर उच्च न्यायालय ने लगायी रोक



ए कुमार

प्रयागराज ।।  इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला आया है । इस फैसले में शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेने का आदेश हुआ है । कोर्ट ने कहा है कि पूर्व में सुनीता शर्मा की जनहित याचिका पर लिए गए निर्णय के आधार पर शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नही लिए जा सकते है ।


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नियमावली के नियम 27 का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया । यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और चारु गौर की खंडपीठ ने दिया है ।