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डीजे पर सुप्रीम आदेश : ध्वनि प्रदूषण के मानकों को पूरा करते हुए यूपी में डीजे बजाने की इजाजत

 


ए कुमार

नईदिल्ली ।। यूपी में डीजे बजाने पर इलाहाबाद HC की रोक को SC ने हटा दिया है। 2019 में HC ने पूरे राज्य में डीजे के बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। SC ने कहा- जिस याचिका पर आदेश जारी हुआ उसमें यह मांग नहीं की गई थी। सिर्फ एक इलाके में शोर से राहत मांगी गई थी। HC ने बिना प्रभावित पक्ष को सुने व्यापक आदेश दे दिया


यूपी में DJ प्रतिबंध का मामला 


सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब यूपी में ध्वनि प्रदूषण के लिए जारी किए गए आदेश का पालन करते हुए डीजे बजाए जा सकेंगे ।सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई  है।


साथ ही कोर्ट ने कहा ध्वनि प्रदूषण मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी लाइसेंस लेकर ही DJ बजाया जा सकेगा।


सुप्रीम कोर्ट  ने कहा की हाई कोर्ट का आदेश जिस याचिका पर आदेश जारी हुआ उसमें DJ पर रोक लगाने की मांग ही नहीं की गई थी।



सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में सिर्फ एक इलाके में DJ से होने वाले शोर से राहत की मांग की गई थी।


सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने बिना प्रभावित पक्ष को सुने ही व्यापक आदेश पारित कर दिया 


दरअसल 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट  ने पूरे राज्य में DJ  पर प्रतिबंध लगा दिया था।