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यूपी में 20 जिलो को छोड़कर अन्य जिलों में अब सिर्फ शनिवार रविवार को ही कोरोना कर्फ्यू

 


ए कुमार

लखनऊ ।।

प्रदेश में दुकाने सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक को भी कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति

सप्ताह में 5 दिन होगी वह शनिवार रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी

जिन जनपदों में करोना के सक्रिय केसेस की संख्या आज 600 से अधिक है वहां पर फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी

-कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन

-कुल 20 जिलों में फिलहाल कोई छूट नहीं

-लखनऊ समेत 20 जिलों में कोई छूट नहीं

*-लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर में कोई छूट नहीं*

-वाराणसी, गाजियाबाद, बरेली में छूट नहीं

-मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर में छूट नहीं

-देवरिया, गोरखपुर, बुलंदशहर में छूट नहीं

-जौनपुर, सोनभद्र, झांसी में भी छूट नहीं

-प्रयागराज, लखीमपुर खीरी में भी छूट नहीं

-पहले की तरह स्कूल, कोचिंग संस्थान बंद

-जहां 600 से ज्यादा एक्टिव केस छूट नहीं

-सिनेमा, मॉल, जिम, पूल्स पूर्णतः बंद रहेंगे

-मुजफ्फरनगर,बरेली,नोएडा में भी छूट नहीं।

कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे

निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे

औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे

सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी

स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे

रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी

सेंट जॉन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु ना हो

अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी खुले में कोई भी करिए ना किया

समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी

कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे