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अब परिजन व अधिवक्ता मिल सकेंगे मुख्तार अंसारी से, कोर्ट ने दिया आदेश

 



मऊ ।। गुरुवार को विधायक मुख्तार अंसारी अवैध लाइसेंस शास्त्र के मामले में जिले के सीजेएम कोर्ट में न्यायाधीश विनोद शर्मा के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।

अपना पक्ष रखने के मामले में  अधिवक्ता नहीं होने के बाबत बाहुबली मुख्तार अंसारी ने सीजेएम से गुहार लगायी कि मेरे अधिवक्ता और परिवार वालों से  मिलने नही दिया जा रहा है।

 जिस पर कि सीजेएम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को जेल मैनुअल के अनुसार उनके परिवार और अधिवक्ता से मिलने की सुविधा देने का  आदेश जारी किया । यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी  शाम के 5:15 बजे हुई।