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सीएम की समीक्षा बैठक के बाद नाइट कर्फ्यू लगाने का सिलसिला जारी,लखनऊ कानपुर वाराणसी में लगा नाइट कर्फ्यू





प्रयागराज,गोरखपुर, मेरठ,झांसी, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर और मुरादाबाद जिलों मे भी आज लग सकता है नाइट कर्फ्यू.

ए कुमार

लखनऊ ।। सीएम योगी की कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिये की गई बुधवार की समीक्षा बैठक के बाद सर्वाधिक संक्रमित मरीजो की संख्या वाले जनपदों के जिलाधिकारियों में भी हरकत देखने को मिली है । जिलाधिकारी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी ने आदेश जारी कर गुरुवार से रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की अवधि वाला नाइट कर्फ्यू 16 अप्रैल तक लागू कर दिया है । इस अवधि में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई वाले वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ।

लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लगाये गये रात्रिकालीन कर्फ्यू के बाद दिन में सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक कोविड प्रोटोकाल के साथ काम चलता रहेगा,आवश्यक वस्तु को लाने ले जाने की छूट होगी ।रात्रिकालीन कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लागू होगा,ग्रामीण लखनऊ में लागू नही होगा । फल,सब्जी,दूध, एलपीजी, पेट्रोल - डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी । इस दौरान रात्रि कालीन शिफ्ट के सरकारी / अर्ध सरकारी कार्मिक एवम् आवश्यक वस्तुओं / सेवाओं में रत निजी क्षेत्र के कार्मिकों को छूट होगी । रेलवे स्टेशन ,बस स्टेशन,एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आ जा सकेंगे ।हर प्रकार की मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं ।

वही वाराणसी जनपद में कोविड 19 संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत महामारी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 8 अप्रैल से एक सप्ताह के लिए कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह रात्रि 9 बजे से सुबह तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। सुबह का समय तय किया जा रहा है।

चिकित्सा, नर्सिंग एवम् पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़ कर समस्त सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान एवम् कोचिंग संस्थान बंद किए जाएंगे। केवल परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के समय मे विद्यालय या महाविद्यालय खोलने की छूट होगी।

पारिवारिक सामाजिक आयोजनों और पारंपरिक धार्मिक आयोजनों को छोड़ कर 5 व्यक्तियों से अधिक लोगो के राजनैतिक, सामाजिक और अन्य सभी कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी पार्क, स्टेडियम आदि सुबह और शाम कुछ घंटे ही खुलेंगे । घाटों पर आरतियां सुक्ष्म रूप से की जाएंगी और इनमें जन सामान्य प्रतिभाग नहीं करेंगे। दूध, सब्जी मंडी, दवा की दुकानों हेतु रियायत रहेगी। यात्रियों का, रात्रि शिफ्ट के कर्मचारियों और मालवाहक गाड़ियों के आवागमन हेतु भी रियायत रहेगी। विस्तृत आदेश 8 अप्रैल को दिन में जारी किये जायेंगे, उसी में सभी समयावधि और निर्देशों का उल्लेख किया जाएगा।

इसी तरह कानपुर में भी  नाईट कर्फ़्यू लागू कर दिया गया है ।जिलाधिकारी ने  आदेश जारी करते हुए सभी स्कूल को 30 अप्रैल तक बन्द कर दिया है ।

                              डीएम कानपुर का जारी आदेश