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आरक्षण सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय का निर्णय सराहनीय,अनारक्षित सीट पर आरक्षित के लड़ने पर भी रोक लगाने का कोर्ट करे निर्णय :अशोक सिंह

 


मधुसूदन सिंह

बलिया ।। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व समाजसेवी अशोक कुमार सिंह ने प्रयागराज उच्च न्यायालय द्वारा पंचायत चुनाव के लिये जारी होने वाली आरक्षण सूची के अंतिम प्रकाशन पर लगायी गयी रोक का स्वागत करते हुए माननीय उच्च न्यायालय से मांग की है कि अनारक्षित सीट से आरक्षित वर्ग के लड़ने पर रोक लगायी जाय । कहा कि अनारक्षित सीट से आरक्षितों का चुनाव लड़ने की छूट देना अनारक्षित वर्ग के लोगो के संवैधानिक अधिकारों का हनन है ।

 श्री सिंह ने कहा कि जब आरक्षित सीट से उस आरक्षित वर्ग को छोड़कर अन्य आरक्षित वर्ग के लोग भी चुनाव नही लड़ सकते है तो अनारक्षित वर्ग की सीट पर आरक्षित वर्ग के सभी लोग चुनाव कैसे लड़ सकते है । श्री सिंह ने कहा है कि राजनैतिक दलों द्वारा सामान्य वर्ग के लोगो को राजनीतिक हाशिये पर लाने का यह एक कुचक्र चल रहा है जिसको माननीय उच्च न्यायालय को संज्ञान में लेना चाहिये और सामान्य वर्ग के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाने के लिये अपना निर्णय देना चाहिये । कहा कि वर्तमान काल मे सवर्ण के घर मे पैदा होना जैसे सरकारी तौर पर एक अपराध हो गया है । कोई भी सरकार हो वह दलितो पिछडो को चाहे वह 5 हजार करोड़ की संपत्ति का मालिक ही क्यो न हो,उसको आरक्षण देगी ,लेकिन भूख से तड़पते हुए सवर्ण को या उसके बच्चों को सवर्ण कुल में पैदा होने के कारण गरीब भी नही मानती है ।

कहा कि अब समय आ गया है कि माननीय न्यायालय यह निर्णय लेकर सवर्णों के अधिकारों की रक्षा करें, अन्यथा सवर्णों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है । हमारी मांग कि अनारक्षित सीट पर सिर्फ अनारक्षित श्रेणी के लोग ही चुनाव लड़े, यह मात्र पंचायत चुनाव में ही नही बल्कि प्रयेक चुनाव चाहे वह लोकसभा का हो या विधान सभा या और,सब में लागू होना चाहिये ।