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हाई कोर्ट का फैसला : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों को नही मिल सकता आरक्षण



ए कुमार

प्रयागराज ।।


त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में स्वतंत्रता सेनानी आश्रित को आरक्षण की मांग में याचिका


हाईकोर्ट ने कहा आरक्षण देने का नहीं है विधिक आधार


हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका की खारिज


कोर्ट ने कहा एससी-एसटी,ओबीसी व महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की है व्यवस्था


संविधान के अनुच्छेद 243डी के तहत   आरक्षण की व्यवस्था की गयी है


कोर्ट ने कहा अन्य किसी वर्ग के लिए नहीं है आरक्षण की कोई व्यवस्था


*याची अजय पाल सिंह की ओर से दाखिल याचिका खारिज।*


*अलीगढ़ की गैंगिरी प्रथम जिला पंचायत व ब्लाक बिजौली की ग्राम पंचायत दादौन को स्वतंत्रता सेनानी आश्रित के लिए आरक्षित करने की थी मांग।*


जस्टिस एस पी केशरवानी और जस्टिस डॉ वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया आदेश।