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ग्राम सभा हरिपुर में हुए घोटाले की जांच के लिये माननीय उच्च न्यायालय ने दिया आदेश : 6 सप्ताह में डीएम बलिया को भेजनी है जांच रिपोर्ट



गड़वार बलिया ।। ग्राम सभा हरिपुर में ग्राम प्रधान द्वारा आवास आवंटन, मनरेगा कार्य, खड़ंजा एवं सड़क निर्माण मानक के अनुसार नहीं कराए जाने एवं अनेकों अनियमितता बरते जाने के संबंध में ग्राम प्रधान, सचिव के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय ने 6 सप्ताह के अंदर सक्षम अधिकारी बलिया को जांच कर विधि सम्मत कार्यवाही किए जाने हेतु आदेश पारित किया है।

विकासखंड गडवार ग्राम सभा हरिपुर निवासी ग्राम पंचायत वार्ड संख्या 10 का निर्वाचित सदस्य रत्नेश्वर ने ग्राम प्रधान विद्यावती देवी सह के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र15770/2020 प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि विगत वर्षों में ग्राम प्रधान द्वारा आवास आवंटन, मनरेगा कार्य खड़ंजा एवं सड़क निर्माण मानक के अनुसार नहीं कराए जाने एवं अनेकों अनियमितता बरते जाने पर ग्राम प्रधान सचिव के खिलाफ जिला अधिकारी बलिया को प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी द्वारा जांच किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था परंतु विभागीय मिलीभगत के कारण और स्थलीय जांच न करते हुए अभिलेखीय खानापूर्ति करते हुए जांच की कार्रवाई संपन्न कर ली गई थी। उक्त जांच से ग्राम पंचायत सदस्य रत्नेश्वर असंतुष्ट होकर माननीय उच्च न्यायालय की शरण में चला गया।

माननीय उच्च न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा दिए गये प्रार्थना पत्र पर विचार करने के पश्चात 6 सप्ताह के अंदर सक्षम अधिकारी बलिया को जांच कर कार्रवाई किए जाने हेतु आदेश पारित कर दिया ।जिसकी लिखित सूचना जिला अधिकारी बलिया कार्यालय को प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। प्रार्थी रत्नेश्वर ने बताया कि मुझे माननीय उच्च न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है कि इस बार हम ग्रामवासियों के साथ न्याय होगा।और सत्य की जीत होगी।