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बलिया के नगर पालिका व टाउन एरिया में जाने किस दिन कौन सी खुलेगी दुकाने ,कौन खुलेगी प्रतिदिन

बलिया के नगर पालिका व टाउन एरिया में जाने किस दिन कौन सी खुलेगी दुकाने ,कौन खुलेगी प्रतिदिन

मेडिकल, डेरी व गैस सिलेंडर की दुकानें प्रतिदिन खुलेगी

बलिया 5 मई 2020 ।। जिला मजिस्ट्रेट श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया है कि नगरीय क्षेत्र के लिए निर्धारित समय अवधि के अनुसार दुकानों को खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसमें विभिन्न श्रेणी के दुकानों हेतु समय सारणी/व्यवस्था के साथ दुकानें खुलेगी।
जिसमें सोमवार से शनिवार को प्रातः 07 से अपरान्ह 03.30 बजे तक
 किराना, सब्जियों, फल, कृषि उपकरण व मैकेनिकल कृषि खादय पशुपालन से संबंधित दुकानें इत्यादि घी-तेल की दुकानें खुलेगी।
बुधवार, शुक्रवार व रविवार को प्रातः 10:30 बजे से अपराहन 03:30 बजे तक
बिल्डिंग मैंटीरियल आयरन, हार्डवेयर स्टोन (मार्बल, टाइल्स) प्लाईवुड, शटरिंग, बांस बल्ली, इलेक्ट्रॉनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मोबाइल व चश्मा, घड़ी, ऑटोमोबाइल, साइकिल, टायर ट्यूब और इनसे संबंधित सभी रिपेयरिंग दुकाने, जनरल स्टोर खुलेंगी।
मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 03:30 बजे तक
 सराफा, फर्नीचर, कपड़ा (रेडिमेंट, साड़ी सूटिंग शटिंग) कास्टमेटिंक चूड़ी और जूता चप्पल, रस्सी कागज के गिलास झोला (डिस्पोजल), कॉपी- किताब, स्टेशनरी, खेलकूद के सामान व फोटोस्टेट खुलेगी।

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बलिया जिला प्रशासन की लोगो से अपील

कोरोना के प्रति जागरूक करता भोजपुरी गीत




यह हिंदी गाना भी आपको कोरोना के सम्बंध में बता रहा है

डॉ विश्राम यादव वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी अपनी कविता का पाठ करते हुए












एक अपील 
जनपद में यदि कोई बच्चा कोरोना  लॉक डाउन के कारण भूँख या अन्य किसी कारण से संकट में है तो हमारे चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 पर 24x7 फोन करें। हमारी चाइल्डलाइन परिवार के साथी संकट की इस घड़ी में भोजन, दवा आदि से बच्चों की हर संभव मदद के लिए कृत संकल्प हैं। 

निदेशक, चाइल्ड लाइन-1098
प्रतिदिन प्रातः 09 बजे से सायं 06 बजे तक
मेडिकल की दुकान, डेरी व गैस सिलेंडर की दुकानें खुली रहेंगी।
नही खुलेगी ये दुकानें
 समोसा, मिठाई, चार्ट, पपड़ी, कोल्ड्रिंक, पान गुटखा मसाला, बीड़ी आदि खुली खाने पीने वाली चीजें नहीं खोली जाएगी।
 सभी दुकानों को कोविड-19 के अंतर्गत दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, जो दुकानदार निर्देशों का पालन नहीं करेगा ,उसकी दुकान लॉकडाउन-3 में नहीं खुलेगी।

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निदेशक, चाइल्ड लाइन-1098