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इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम आदेश :सार्वजनिक स्थल पर अपमान होने पर ही लागू होगा एससी-एसटी ऐक्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम आदेश :सार्वजनिक स्थल पर अपमान होने पर ही लागू होगा एससी-एसटी ऐक्ट
ए कुमार

प्रयागराज 25 फरवरी 2020 ।।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि एससी-एसटी ऐक्ट के तहत कोई मामला तभी बनता है, जब अपराध लोक (सार्वजनिक) स्थल पर किया गया हो। जिसे लोगों ने देखा हो। बंद कमरे में हुई बात कोई बाहरी नहीं सुन पाता। इसके चलते समाज में उस व्यक्ति की छवि पर कोई असर नहीं पड़ता।

यह आदेश सोनभद्र के केपी ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आरके गौतम* ने पारित किया है।