Breaking News

लखनऊ : हाईकोर्ट ने सरकारी बंगलो के आवंटन को लेकर शिवपाल समेत चार विधायकों व राज्य संपत्ति विभाग को जारी किया नोटिस , याचिका दायर कर बंगला आवंटन में लगाया गया है नियम विरुद्ध आवंटन का आरोप

लखनऊ हाईकोर्ट से सरकारी बंगले को लेकर शिवपाल समेत चार विधायकों , राज्य संपत्ति विभाग को जारी किया नोटिस , याचिका दायर कर बंगला आवंटन में लगाया गया है नियम विरुद्ध आवंटन का आरोप
ए कुमार

लखनऊ 1 नवम्बर 2019 ।। प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नियमावली को ताख पर रखकर सरकारी बंगला आवंटित करने के आरोपों वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को विधायक शिवपाल सिंह यादव, आशीष पटेल, पंकज सिंह और नीरज वोरा को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य संपत्ति विभाग को भी दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अग्रिम सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।यह आदेश जस्टिस पीके जायसवाल व जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने मोतीलाल यादव की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में नियमों को दरकिनार कर चारों नेताओं को बंगले आवंटित करने का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि नियमावली 2016 के तहत विधायकों को श्रेणी 6 टाइप का सरकारी आवास नहीं आवंटित किया जा सकता है, लेकिन इन विधायकों के रसूख के चलते सरकार ने नियमों को ताख पर रखकर उनको ये बंगले आवंटित कर दिए।याची ने बताया कि शुक्रवार को कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद चारों नेताओं को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सम्पत्ति विभाग को भी दो सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।याचिका में कहा गया है कि जसवंतनगर से विधायक शिवपाल यादव को बंगला नंबर 6, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग आवंटित किया गया है, बंगला नंबर 1ए, माल एवेन्यू विधान परिषद सदस्य आशीष पटेल को आवंटित है, जबकि बंगला नंबर ए4 दिलकुशा कॉलोनी व ए6 दिलकुशा कॉलोनी पंकज सिंह और नीरज वोरा को आवंटित किया गया है। याची का कहना है कि ये सभी लोग मात्र विधायक हैं, लिहाजा नियमत: उक्त बंगले इन्हें नहीं आवंटित किए जा सकते।