बलिया के ग्राम सभा आरीपुर सरया के प्रधान और सचिव पर 864078 रुपये के गबन का आरोप सिद्ध , डीएम ने दिया एफआईआर दर्ज कराकर रिकवरी करने का आदेश मचा हड़कम्प
बृजेश सिंह
भीमपुरा बलिया 12 सितम्बर 2019 ।। विकास खंड नगरा के ग्राम सभा आरीपुर सरया के निलम्बित प्रधान व सचिव पर 864078 रुपये के गबन के मामले में जिलाधिकारी ने विकास खण्ड अधिकारी नगरा को संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। साथ ही ग्राम प्रधान व सचिव से गबन की गई धनराशि का 50-50 प्रतिशत रिकवरी का आदेश भी दिया है। ग्राम प्रधान द्वारा एक माह में एक मुश्त धनराशि जमा न करने पर चल अचल संपत्ति तहसीलदार द्वारा जब्त कर डीपीआरओ को अवगत कराने का निर्देश भी दिया है।
विकास खंड नगरा के ग्राम पंचायत आरीपुर सरया में तेरह में से ग्यारह ग्रामपंचायत सदस्यों ने 21जुलाई 2018 को जिलाधिकारी के समक्ष शपथपत्र देकर आरोप लगाया था कि चौदहवाँ वित्त खाते से सचिव व ग्रामप्रधान मिलकर बिना बैठक किए करीब दस लाख रुपये का गमन कर लिया है।जिस पर जिलाधिकारी ने 16 अगस्त को जांच कमेटी कर दिया लेकिन सचिव द्वारा कराए गए कार्यो का विवरण प्रस्तुत नही कर सके।उसके बाद 28 अगस्त 2018 को उपायुक्त श्रम मनरेगा उपेन्द्र पाठक द्वारा पूरे दिन गांव में घूमकर विकास कार्यो जांच कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौप दी गई।जिसमें ग्राम प्रधान श्री राम व सचिव राजकमल द्वारा लाखो रुपए गमन करने का मामला सामने आया।जिस पर ग्रामप्रधान श्री राम ने गलत जांच करने को लेकर डीएम के यहाँ आपत्ति दर्ज करा दी।जिसके बाद डीएम ने परियोजना निदेशक देवकी नंदन दुबे की देख रेख में त्रिस्तरीय जांच कमेटी गठित कर 20 सितम्बर 2018 को ग्रामपंचायत आरीपुर सरया भेजी।जहां पर ग्रामपंचायत सदस्यों द्वारा सचिव व प्रधान पर लगाये गए एक-एक आरोपों को बिंदुवार जांच करते हुए स्थलीय निरीक्षण भी किया गया।जिसमें सचिव द्वारा आहरित धनराशि 15,37,055 रुपये के सापेक्ष में 9,74,899 रुपयों के अतिरिक्त धनराशि का अभिलेख उपलब्ध न कराकर जांच में व्यवधान उत्पन्न किया गया।वही कूट रचित ढंग से ग्रामपंचायत समितियों की कार्यवाहियों पर फर्जी हस्ताक्षर व अपने सगे भाई के नाम से लाखों रुपए के चेक निर्गत करने का मामला जांच में पाया गया।जांच अधिकारी पीडी देवकीनंदन ने जिलाधिकारी को 864078 रुपये गांव के विकास के सरकारी धन को गबन करने की लिखित रिपोर्ट दी थी। अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग मजहर हुसैन ने टीम के साथ पूर्व में जांच कर दी गयी रिपोर्ट का स्थलीय जांच कर जिलाधिकारी को 8 अप्रैल 2019 को अपनी रिपोर्ट दी जिसमे पूर्व की जांच को सही ठहराया। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद डीएम भवानी सिंह खंगारौत ने प्रधान सीरी व पंचायत सचिव राजकमल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए रिकवरी का आदेश दे दिया। निलंबित प्रधान से एक मुश्त व निलंबित सचिव के वेतन से गबन की राशि वसूली करने का निर्देश दिया है। डीएम के इस कार्यवाही से ग्राम प्रधानों में हड़कंप मच गया है।