बलिया : सोच समझ कर करे वसीयत-- पूनम कर्णवाल
सोच समझ कर करे वसीयत-- पूनम कर्णवाल
वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संबंध में सिविर आयोजित*
बलिया 7 फरवरी 2019 ।। जिला जज प्रमोद कुमार पंचम के निर्देश पर जूनियर हाई स्कूल रेवती पर विधिक साक्षरता एवं वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संबंध में शिविर लगाया गया। जिसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पूनम कर्णवाल ने की । इसमें वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और उनके द्वारा किये जाने वाले वसीयत व वैनामा के संबंध में पूरी जानकारी दी गई ।
कर्णवाल ने कहा कि 2007 में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को लेकर एक्ट बना जिसमें उनके बच्चो द्वारा पालन पोषण नही करने पर अधिकार दिये गए है । अगर बच्चे पालन पोषण नहीं करते हैं तो आपको अधिकार है भरण पोषण पाने का । इसके लिये जिलाधिकारी के यहां फाइल किया जाता है । उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों द्वारा परिवार के सदस्यों को की किये जाने वाले वसीयत व बैनामे को बनाते समय सावधानी बरतने की जानकारी दी । कहा कि लालच की प्रवृत्ति के कारण ज्यादातर बैनामा व वसीयत बनवा लिये जाते है । इसे बनाते समय बनाते समय इस बात का जिक्र करें कि अगर उनका भरण पोषण नहीं किया जाता है तो यह निरस्त माना जाएगा । घरेलू हिंसा और महिलाओं के अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी दी । कर्णवाल ने कहा कि पति शादी करके पत्नी लाता है उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है पत्नी का भरण पोषण करे । यदि वह ऐसा नहीं करता है तो पत्नी को अधिकार है पति से भरण पोषण प्राप्त करने की । उन्होने दीवानी न्यायालय में 9 मार्च को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में केस लगवाने और सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराने की अपील की ।