बलिया : प्रिंसिपल की मेहरबानी से आज भी कार्यरत फर्जी व्यवसायिक शिक्षक, राजकीय इण्टर कालेज बलिया का है मामला, डीआईओएस के आदेश के वावजूद प्रिसिपल नही कर रहे कार्यवाई
प्रिंसिपल की मेहरबानी से आज भी कार्यरत फर्जी व्यवसायिक शिक्षक,
राजकीय इण्टर कालेज बलिया का है मामला,
डीआईओएस के आदेश के वावजूद प्रिसिपल नही कर रहे कार्यवाई
बलिया 8 फरवरी 2019 ।। कूट रचित दस्तावेजो के आधार पर व्यवसायिक शिक्षक के रूप में नौकरी कर रहे शिक्षक को हटाने के लिये , इनको भुगतान किये गये मानदेय की रिकवरी और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश के वावजूद अब तक कार्यवाई न करना प्रभारी प्रधानाचार्य के कृत्य को कटघरे में खड़ा कर रहा है ।
राजकीय इण्टर कालेज बलिया का है मामला,
डीआईओएस के आदेश के वावजूद प्रिसिपल नही कर रहे कार्यवाई
बलिया 8 फरवरी 2019 ।। कूट रचित दस्तावेजो के आधार पर व्यवसायिक शिक्षक के रूप में नौकरी कर रहे शिक्षक को हटाने के लिये , इनको भुगतान किये गये मानदेय की रिकवरी और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश के वावजूद अब तक कार्यवाई न करना प्रभारी प्रधानाचार्य के कृत्य को कटघरे में खड़ा कर रहा है ।
आरोपी व्यवसायिक शिक्षक अजित कुमार सिंह
यह कृत्य राजकीय इंटर कालेज बलिया के प्रभारी प्रधानाचार्य द्वारा किया जा रहा है । बता दे कि सरकार नौजवानों को व्यवसायिक शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिये राजकीय इंटर कालेजो में व्यवसायिक शिक्षा की शिक्षा देने के लिये ट्रेड विशेषज्ञ शिक्षकों को मानदेय के आधार पर नियुक्ति का प्राविधान कर रखी है । इसी प्राविधान को सोने की चिड़ियां समझकर कुछ लोग शासनादेशों के निर्देशों की मनसा को अपने कूट रचित दस्तावेजो के आधार पर धन देने वाली एटीएम मशीन समझकर दोहन कर रहे है और प्रभारी प्रधानाचार्य इसमें सहयोग कर रहे है । यह सब हो रहा है बलिया जनपद के राजकीय इंटर कालेज में ।
बता दे कि इसी विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक धनंजय पांडेय ने व्यवसायिक शिक्षा में ट्रेड विशेषज्ञ (फोटोग्राफी) में नियुक्त अजित कुमार सिंह की नियुक्ति की शिकायत कर के इनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो को कूट रचित बताया था । मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के पत्रांक 866-68/2018-19 दिनांक 16 मई 2017 के द्वारा गठित जांच समिति ने भी जांच में अजित कुमार सिंह द्वारा अपने मनोनयन के समय प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो को कूट रचित पाया था और तत्कालीन प्रभारी प्रधानाचार्य को इनकी नियुक्ति को निरस्त कर आवश्यक होने नई नियुक्ति का आदेश दिया था । परंतु न तो तत्कालीन प्रभारी प्रधानाचार्य ने इस आदेश का संज्ञान लेकर कोई कार्यवाई की , न ही वर्तमान प्रभारी प्रधानाचार्य ही कार्यवाई करने के मूड में दिख रहे है । बता दे कि जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया ने अपने पत्रांक 8251-53/2018-19 दिनांक 5 फरवरी 2019 को भेजे अपने आदेश में एक बार फिर से प्रभारी प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कालेज बलिया को निर्देशित किया है कि कूट रचित दस्तावेजो के आधार पर व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत ट्रेड विशेषज्ञ शिक्षक(फोटोग्राफी) पर नियुक्त अजित कुमार सिंह की नियुक्ति को तत्काल निरस्त करके इनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर इनके द्वारा अब तक लिये गये मानदेय को रिकवरी कराने का प्रयास करे । अब देखना है कि इस आदेश को लागू करने में प्रभारी प्रधानाचार्य कितना समय लगाते है ।