गोरखपुर : एसीजेएम बांसगांव ने चार शिक्षकों को भेजा जेल
एसीजेएम बांसगांव ने चार शिक्षकों को भेजा जेल
अमित कुमार की रिपोर्ट
गोरखपुर 11 सितम्बर 2018 ।। बांसगांव अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट बांसगांव प्रकाश चंद्र शुक्ल ने एक इंटर कालेज में नियुक्ति सम्बंधी फर्जीवाड़े के परिवाद में एक रिटायर्ड शिक्षक सहित चार शिक्षकों को जेल भेज दिया।
मिली जानकारी के अनुसार करीब 27 वर्ष पूर्व
1991 में पूर्व पं0 जवाहर लाल नेहरू इण्टरमीडिएट कालेज बांसगांव के तत्कालीन प्रबंध समिति द्वारा नियमों की अनेदेखी कर चार शिक्षकों प्रदीप सिंह, रामदरश यादव, शुभनरायन राय, अशोक सिंह तथा प्रबंधक काशीनाथ एंव प्रधानचार्य डा0 लल्लू पाठक के विरूद्ध रामसेवक सिंह की तहरीर पर मुकामी थाने में धारा 420, 467, 468, 471 व 409 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचक द्वारा इस मामले में कोर्ट में एफआर दाखिल कर दिया गया। फिर कोर्ट ने इस मामले को परिवाद केस में तब्दील कर मामले की सुनवाई जारी रखा।
इस दौरान दो आरोपी काशीनाथ सिंह तथा लल्लू पाठक का निधन हो गया, एक अन्य आरोपी शिक्षक अशोक सिंह सेवानिवृत्त हो गये।इस केस में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट न्यायालय ने लगातार गैरहाजिर चल रहे आरोपियों के विरूद्ध गिरफतारी वारण्ट जारी कर दिया। इस बीच चारो आरोपियों द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। मजिस्टेट ने जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर सभी चारो शिक्षकों प्रदीप सिंह, अशोक सिंह, शुभनरायन राय तथा रामदरश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।