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पंजाब उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला : लड़की भागकर शादी करने वालो को एफडी करना जरूरी , 50 हजार से 3 लाख की एफडी जरूरी



    अमृतसर 10 अगस्त 2018 ।।
    जो युवक किसी लड़की को घर से भगाकर शादी करते हैं, उन्हें अब लड़की के नाम पर बैंक में 50 हज़ार से लेकर 3 लाख रुपए तक जमा करवाने पड़ेंगे। पंजाब औरहरियाणा हाईकोर्ट ने ऐसे दिशा निर्देश जारी किए है ।घर से भाग के शादी करने के लिए पुलिस सुरक्षा मांगने वाले जोड़ों को हाईकोर्ट ने कहा है कि युवक पहले युवती के बैंक खाते में एक निर्धारित राशि जमा करवाए । यह रकम 50 हज़ार से लेकर 3 लाख रुपए तक हो सकती है ।

    हाईकोर्ट के ये दिशा निर्देश उन जोड़ों के संदर्भ में आए हैं जो घर से भागकर शादी करने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग करते हैं ।न्यायाधीश पीबी बजंथरी ने 27 जुलाई 2018 से अब तक चार ऐसे दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनमें युवक से युवती के बैंक खाते में रकम जमा करवाने को कहा गया है।

    पंजाब और हरियाणा में प्रतिदिन औसतन 20 से 30 जोड़े परिवार के खिलाफ होकर भागकर शादी करते हैं, जिनमें से कई जोड़े पुलिस सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं । ऐसे मामलों में ये जोड़े परिवार से जान का खतरा होने का दावा करके पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग करते हैं ।

    पहले हाईकोर्ट असुरक्षा के दावों की जांच करने के बाद ही कोई फैसला सुनाता था, पिछले कुछ समय से हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश देकर लड़की के नाम पर 50 हज़ार से 3 लाख रुपए तक की रकम जमा करवाने का फैसला किया. यह रकम एक महीने के अंदर तीन साल की अवधि के लिए जमा करवानी होगी ।