नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत और धमकी के आरोप में निजी स्कूल प्रबंधक का बेटा गिरफ्तार
गोला, गोरखपुर।। निजी विद्यालय की नाबालिग छात्रा से कथित तौर पर अश्लील हरकत करने, शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने और आपत्तिजनक ऑडियो वायरल कर धमकी देने के मामले में गोला पुलिस ने विद्यालय प्रबंधक के बेटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को शनिवार सुबह देईडीहा तिराहे से पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमों में आवश्यक कानूनी कार्रवाई में जुटी रही।
पुलिस के अनुसार, पीड़ित पक्ष की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर आरोपी प्रतीक कुमार त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने इसकी गंभीरता को देखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की थी। शनिवार सुबह करीब 8:35 बजे पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को देईडीहा तिराहे से गिरफ्तार कर लिया।
मामला उस समय चर्चा में आया, जब करीब 29 सेकेंड का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने लगा। वायरल ऑडियो को लेकर दावा किया गया कि इसमें एक आवाज विद्यालय प्रबंधक के बेटे प्रतीक त्रिपाठी की है, जबकि दूसरी आवाज नाबालिग छात्रा की बताई जा रही थी। ऑडियो में छात्रा को पढ़ाई और भविष्य से जुड़े कथित प्रलोभन देकर आपत्तिजनक मांग किए जाने की बात सामने आने का दावा किया गया। हालांकि, पुलिस जांच के दौरान सामने आए इस कथित ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई थी।
ऑडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में मामला तूल पकड़ गया। ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग विद्यालय पहुंच गए। लोगों ने विद्यालय का घेराव करते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की। स्थिति की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। इसके बाद पुलिस ने वायरल ऑडियो और शिकायत में लगाए गए आरोपों को जांच के दायरे में लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ नाबालिग से जुड़े गंभीर आरोपों में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दर्ज मुकदमे में बीएनएस की धारा 74, 75(1), 76, 78(2), 79, 352 और 351(3), पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 तथा आईटी एक्ट की धारा 66ई शामिल है। पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर विधिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
इसी प्रकरण को लेकर एक संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से भी पुलिस को अलग तहरीर दी गई थी। तहरीर में आरोप लगाया गया कि वायरल ऑडियो में जाति को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने अलग से बीएनएस की धारा 353(2)/196(1) तथा एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(1)(यू) के तहत भी मुकदमा दर्ज किया।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर महिला संबंधी अपराधों में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत इस मामले में कार्रवाई की गई। प्रभारी निरीक्षक चंद्र प्रकाश पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शनिवार सुबह आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया शुरू की गई।
कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्र प्रकाश पाण्डेय, उपनिरीक्षक आशीष सिंह यादव, कांस्टेबल पिन्टु प्रसाद, रिजर्व कांस्टेबल पंकज गिरि और कांस्टेबल सुबेदार सिंह यादव शामिल रहे। थाना पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ दर्ज दोनों मुकदमों में नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस जांच के दौरान वायरल ऑडियो समेत मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और साक्ष्यों की भी पड़ताल की जा रही है।







