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चेयरमैन संतकुमार मिठाईलाल ने ठाकुरबाड़ी की संपत्तियों पर बैठायी जांच, ईओ को सात दिन मे जांच कर अवैध नामांतरण रद्द करने का दिया आदेश



मधुसूदन सिंह 

बलिया।। नगर पालिका परिषद बलिया के चेयरमैन संतकुमार मिठाईलाल ने मीना बाजार स्थित ठाकुरजी त्रियोगी नारायण की संपत्तियों को सर्वाकार द्वारा अवैध रूप से बेचने और नामांतरण किये जाने की सूचना पर कड़ा रूप अख्तियार करते हुए ईओ को एक सप्ताह मे जांच कर सभी नामांतरण को रद्द करने का आदेश दिया है। इस आदेश के जारी होने के बाद ठाकुरजी त्रियोगी नारायण की जमीनों को खरीदने वालों मे हड़कंप मचना शुरू हो गया है। जांच के लिये अरुण कुमार गुप्ता ने चेयरमैन मिठाईलाल के व्हाट्सअप पर शिकायती पत्र भेजा था। चेयरमैन श्री संतकुमार ने इसी पत्र के आधार पर उपरोक्त आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद प्रभावित होने वालों मे अरुण गुप्ता की पत्नी का भी नाम शामिल हो गया है।



ईओ बलिया को भेजे गये आदेश मे चेयरमैन ने कहा है कि श्री अरुण कुमार गुप्ता पुत्र स्व०वृजकिशोर गुप्ता, सर्वकार, ठाकुर त्रियोगी नारायण मन्दिर, ठाकुरबाडी. मीना बाजार, बलिया के द्वारा दिनांक- 25.05.2025 को दिये गये आवेदनपत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे।



आवेदनपत्र के माध्यम से श्री अरूण कुमार गुप्ता ने अवगत कराया है कि नगर क्षेत्र मे ठाकुर त्रियोगी नारायण भगवान की सम्पत्तियों मुक्तेश्वर प्रसाद, सर्वकार ठाकुर त्रियोगी नारायण महाराज के नाम से अनेक स्थान पर है जिस सम्बन्ध में इन्होने अवगत कराया है कि नियमो के विपरित मुक्तेश्वर प्रसाद ने ठाकुर त्रियोगी नारायण के उक्त सम्पत्तियो का वारिसाना करा कर विक्रय कर दिया गया है जबकि शासनादेश 1903 के अनुसार इस प्रकार के भूमि या सम्पत्तियो के सर्वकार को नामान्तरण और विक्रय का अधिकार नही है आवेदनपत्र के माध्यम से श्री अरूण कुमार गुप्ता ने नगर पालिका परिषद बलिया के द्वारा व्लाक न0-02/05 एवं 17 के ठाकुरबाडी के भूमि/सम्पत्ति पर नियमो के विपरित नामान्तरण कर विक्रय किये जाने के जाँच के लिए निवेदन किया है।





अतएव आपको आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा ब्लाक न0-02/05 एवं 17 के ठाकुरबाडी के भूमियो / सम्पत्ति की जाँच सात दिवस के अन्दर करके अवैध रूप कराये गये नामान्तरण को रद्द करते हुए संलिप्तो के ऊपर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।