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जलेसर हत्याकांड मे उल्टी फंसी पुलिस, हरि सिंह समेत सभी आरोपी बाइज्जत बरी, जांच अधिकारी समेत 4 पुलिस कर्मियों पर विभागीय करने का आदेश

 



मधुसूदन सिंह 

बलिया।। बैरिया थाना क्षेत्र मे सन 2021 मे हुए जलेसर सिंह हत्याकांड मे आज माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। इस कांड मे आरोपित हरि सिंह समेत सभी 5 आरोपियों कों माननीय न्यायालय ने दोषमुक्त करते हुए इस हत्याकांड की जांच करने वाले जांच अधिकारी समेत 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ ही विभागीय कार्यवाही करने का आदेश दे दिया है।

बता दे कि माननीय अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 ने अपने फैसले मे पुलिस कों  जमकर लताड़ लगायी है और इस केस मे जानबूझकर हरि सिंह सबल सिंह सुनील सिंह व दो अन्य कों आरोपी बनाकर परेशान किया। माननीय न्यायाधीश ने इस हत्याकांड के जांच अधिकारी व अन्य तीन पुलिस कर्मियों समेत चार कों जानबूझकर फंसाने का आरोपी मानते हुए इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने का आदेश दिया है। बचाव पक्ष की तरफ से रेवेन्यू व क्रिमिनल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत सिंह उर्फ़ साधु सिंह,रंग बलि सिंह निर्भय नारायण सिंह, अनिल राय, जेपी सिंह आदि और अभियोजन की तरफ शासकीय अधिवक्ता विनोद भारद्वाज के देवेन्द्र मिश्र पूर्व अध्यक्ष,रामजी राय ने पैरवी की। यह जानकारी बचाव पक्ष के अभिवक्ता के तरफ से मिली है। इससे पहले पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश होने की सूचना मिली थीं, जो विभागीय कार्यवाही है। वही वादी के खिलाफ भी कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। वही हरि सिंह कों गंगेस्टर मामले मे भी जमानत मिल गयी है।