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पीड़ित के एससी / एसटी जाति के होने मात्र से अब नही लग सकेगा हरिजन एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

 


नई दिल्ली।। अब किसी भी सवर्ण या पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट लगाना आसान नहीं होगा।सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्त रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता के एससी एसटी समुदाय से होने का मतलब यह नहीं कि उच्च जाति के व्यक्ति को अपराधी मान लिया जाए। कहा कि जाति के कारण sc-st समुदाय के व्यक्ति की जान बूझकर प्रताड़ना नहीं हो तो एससी एसटी एक्ट लागू नहीं होगा।यह भी स्पष्ट किया है कि अगर चाहरदिवारी  /कमरे या घर  के अंदर प्रताड़ित किया गया तो ऊंची जात के आरोपी पर SC/St एक्ट नहीं लगाया जाएगा।





जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा SC/ST के तहत कोई अपराध इसलिए स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति का है  या साबित ना हो जाए आरोपी ने सोच समझकर शिकायतकर्ता का उत्पीड़न उसकी जाति के कारण ही किया है, sc-st समुदाय के उत्पीड़न और उच्च जाति के लोगों के अधिकारों के संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफी क्रांतिकारी मानी जा रही है।