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कोरोना काल में ली गयी शुल्क का 15 प्रतिशत वापस करें विद्यालय : हाई कोर्ट प्रयागराज



प्रयागराज।।


इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी ख़बर,


कोरोना काल में स्कूलों की 15 फीसदी फीस होगी माफ,


हाईकोर्ट ने प्रदेसभर के स्कूलों को लेकर जारी किया निर्देश,


सत्र 2020- 21 के लिए हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश,


कोर्ट ने कहा है कि सत्र 2020- 21 में ली गई पूरी फीस में 15 फीसदी फीस अगले सत्र में एडजस्ट करना होगा,


स्कूल छोड़ चुके छात्रों को 15 फीसदी फीस वापस करनी होगी,


दर्जनों याचियों ने कोविड काल की फीस माफ करने की मांग की थी।