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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेजूरी की स्टॉफ नर्स हुई निलंबित



बलिया।। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ जयंत कुमार ने पुलिस अधीक्षक बलिया की शिकायती पत्र के बाद बैठायी गयी जांच मे प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेजूरी की स्टॉफ नर्स श्रीमती इंदु देवी को निलंबित कर दिया है। निलंबन की सूचना निदेशक (उपचारिका ) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तरप्रदेश लखनऊ को पत्र भेज दी गयी है।




निदेशक (उपचारिका ) को भेजें गये पत्र ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लिखा है कि श्रीमती इन्दू यादव स्टाफ नर्स के पद पर सामु0 स्वा०केन्द्र खेजुरी, बलिया में कार्यरत् है। पुलिस अधीक्षक, बलिया के पत्र संख्या एसटी-56/2022 दिनांक 13.10.2022 द्वारा प्राप्त शिकायत की जाँच हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या (छायाप्रति संलग्न) में श्रीमती इन्दू देवी, स्टाफ नर्स "अनुचित तरीके से गर्भवती महिला का उपचार करने, बिना चिकित्सक के परामर्श के गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड केन्द्र पर संदर्भित करने, समय से शिकायतकर्ता की बहन कंचन यादव को विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श हेतु संदर्भित न करने एवं गर्भवती महिला को निजी चिकित्सालय में प्रसव करवाने हेतु प्रेरित करने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाई गई है। जाँच समिति द्वारा उपर्युक्तानुसार आरोपों में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर श्रीमती इन्दू यादव को निलम्बित करते हुए विस्तृत जाँच संस्थित करने की संस्तुति की गई है।






अस्तु श्रीमती इन्दू यादव, स्टाफ नर्स, सामु०स्वा०केन्द्र खेजुरी, बलिया को उपर्युक्तानुसार आरोपों में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर निलम्बित करते हुए विस्तृत जाँच संस्थित करने की संस्तुति की जाती है तथा अनुरोध है कि उपर्युक्तानुसार निलम्बन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।