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जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय मे निर्माण कार्यों पर एनजीटी की हुई नजरें टेढ़ी, बैठायी 6 सदस्यों की समिति

 


धर्मेन्द्र कुमार सिंह की शिकायत पर गठित हुई जांच समिति

मधुसूदन सिंह

बलिया।। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की मुश्किलें कम होने का नाम ही नही ले रही है। अभी अगस्त माह मे नियुक्ति पाये 28 सहायक आचार्यों की नियुक्ति संबंधी जांच पूरी भी नही हुई थी कि अब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण फरीद कोट हॉउस नईदिल्ली ने विश्वविद्यालय परिसर मे चल रहे निर्माण कार्यों पर जांच बैठा दी है। यह जांच धर्मेन्द्र सिंह निवासी सरनी, सिकंदरपुर बलिया की शिकायत के बाद बैठायी गयी है।

बता दे कि धर्मेन्द्र सिंह ने 9.9.2022 को माननीय न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल न्यायिक सदस्य, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकारण फरीद कोट हॉउस नईदिल्ली को एक शिकायती पत्र भेजकर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय मे हो रहे निर्माण कार्यों को एनजीटी की गाइड लाइन का उलंघन बताया है और इससे जयप्रकाश पक्षी विहार मे प्रवास करने वाले पक्षियों और जीव जंतुओ के लिये खतरनाक बताया है।







श्री सिंह ने भारत सरकार द्वारा जारी किया गया वह राजपत्र भी अपनी शिकायती पत्र के साथ संलग्न किया है, जिसमे साफ तौर पर कहा गया है कि सुरहाताल के चारो तरफ का एक किमी का क्षेत्र संरक्षित है। एनजीटी द्वारा जो मानचित्र गूगल मैप के द्वारा दर्शाया गया है उसके अनुसार विश्वविद्यालय परिसर भी एक किमी के संरक्षित क्षेत्र मे ही है।






समक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकारण, कोर्ट नंबर 2 मे माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और माननीय डॉ अफरोज अहमद न्यायिक सदस्य /विशेषज्ञ सदस्य की मुख्य बेंच ने पत्र संख्या 698/2022 की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा करते हुए इस शिकायत की जांच के लिये 6 सदस्यों वाली एक समिति गठित कर दो माह के अंदर जांच रिपोर्ट तलब की है। इस समिति मे उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, प्रमुख सचिव गृह यूपी, प्रमुख मुख्य कंसर्वेंटर वन (वाइल्ड लाइफ ) यूपी, उत्तर प्रदेश राज्य वेटलैंड अथॉरिटी, स्टेट पीसीबी और जिलाधिकारी बलिया शामिल है।

एनजीटी ने उपरोक्त समिति को दो सप्ताह मे मीटिंग करके और शिकायत कर्ता द्वारा की गयी शिकायत का शिकायत कर्ता और निर्माण इकाई के साथ स्थलीय निरीक्षण करके दो माह के अंदर जांच रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से न्यायाधिकारण के पास भेजनें का आदेश दिया है। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 4 जनवरी 2023 को होगी। यह आदेश 1 नवंबर 2022 को जारी हुआ है।