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उत्तरप्रदेश मे अवैध ड्रग्स और अवैध शराब कारोबारियों की खैर नही,31 अगस्त तक चल रहा है अभियान



लखनऊ।। उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में अवैध ड्रग्स एवं शराब के विरुद्ध एक विशेष अभियान दिनांक 24.08.2022 से 31.08.2022 तक चलाये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये है ---


(1) प्रदेश के समस्त जनपदों में थानावार समस्त थानाध्यक्ष अवैध ड्रग्स एवं अवैध शराब से जुड़े समस्त सक्रिय एवं संदिग्ध व्यक्तियों के चिन्हीकरण एवं व्यापक तलाशी अभियान का संचालन करेंगे, जिसकी उप जिला मजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारियों द्वारा प्रतिदिन समीक्षा की जायेगी। जनपद स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक द्वारा बैठक कर जनपद में थानावार अवैध ड्रग्स एवं अवैध शराब से जुड़े समस्त सक्रिय एवं संदिग्ध व्यक्तियों के चिन्हीकरण की कार्यवाही की समीक्षा एवं प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाय। पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्रर एवं जिलाधिकारी बैठक कर उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करें।


(2) अवैध ड्रग्स तथा अवैध शराब के संव्यवहार में संलिप्त गिरोहों के विरूद्ध गिरोहबन्द अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा ऐसे व्यक्ति जो बारबार मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त हो, उनके विरूद्ध दर्ज मुकदमों की पैरवी कर सजा करायी जाय।


(3) अवैध ड्रग्स तथा जहरीली शराब के उत्पादन, वितरण तथा प्रयोग के निवारण हेतु भी गृह विभाग के तत्सम्बन्धी प्रावधानों एवं दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जहाँ पूर्व में मृत्यु हुई है, उन दोषियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की काहनीय धारा-60(क) सहित अन्य सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्यवाही की जाय।


(4) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पी.आई.एल. संख्या-716/2020 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2020 निम्नवत है

"The Hon'ble Court directed the State to restrict the serving of hookah in Restaurants and Cafes with immediate effect and be a personal affidavit of compliance on the nmd date fixed that is 30 09 2020


तदनुसार उसके अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा 2035/2020-सी एक्स -3 दिनांक 05.09.2020 आदेश तक प्रदेश के समस्त बार, रेस्टोरेंट व कैफे मे हुक्का सेवा को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जा चुका है। तदनुसार यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रदेश मे कही भी किसी भी स्थान पर हुक्काबार का संचालन न किया जाये तथा ऐसे हुक्कावार के संचालन में व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(5) प्रदेश के समस्त जी. आर. पी. थाने उक्त अभियान के दौरान तलाशी में वृद्धि लाते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी रूप में ट्रेन के माध्यम से अवैध ड्रग्स तथा शराब की तस्करी व प्रवहण न किया जा सके। इस कार्य हेतु समस्त पुलिस अधीक्षक, जी आर. पी. स्वयं समीक्षा करेंगे।




एसीएच अवनीश अवस्थी ने साफ तौर पर कहा है कि शासन से निर्देश हुआ है कि समस्त जिला मजिस्ट्रेट एवं जनपदीय पुलिस प्रभारी उपर्युक्त कार्ययोजना का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दिनांक 24.08.2022 से दिनांक 31.08.2022 तक उक्त अभियान की अवधि के अवसान पर शासन के गृह विभाग के ईमेल shome@nic.in पर तत्सम्बन्धी बिन्दुवार प्रगति आख्या इस आशय का प्रमाणपत्र सहित उपलब्ध कराएंगे कि उक्त दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत क्या क्या कार्यवाही की गयी है तथा जनपद में अवैध ड्रग्स तथा अवैध शराब सम्बन्धी संव्यवहार तथा हुक्कावार का संचालन नहीं हो रहा है। उक्त आख्या तथा प्रमाण-पत्र की शासन स्तर पर सघन समीक्षा की जायेगी तथा उक्त आख्या एवं प्रमाण-पत्र मे वर्णित तथ्यों के प्रतिकूल कोई तथ्य संज्ञान में आने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।