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इलाहाबाद हाईकोर्ट का एससी /एसटी एफआईआर पर बड़ा फैसला



लखनऊ ।।SC/ST के तहत FIR पर HC का महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। अब पहले की तरह पीड़िता FIR दर्ज होने के बाद मुआवजे का हकदार नहीं होगी। यह पीड़िता आरोपी के दोष सिद्धि के बाद ही मुआवजे के हकदार होगी।





माननीय उच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि FIR के बाद ही कोई मुआवजा देना अनुचित है। प्रयागराज की लखनऊ खंडपीठ का यह महत्वपूर्ण फैसला है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश की प्रति भेज दी है ।