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स्कूल ड्रेस पहनकर पार्क मॉल रेस्टुरेंट आदि मे जाना हुआ प्रतिबंधित



बलिया।।यूपी में अब सार्वजनिक स्थानों  जैसे पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट आदि पर विद्यालय के समय में किसी भी छात्र एवं छात्रा को विद्यालय यूनिफार्म में प्रवेश न देने के संबंध में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों के लिए आदेश जारी किया गया है।

बता दे कि स्कूल ड्रेस मे लड़के लड़कियां विद्यालय की जगह पार्को मे, रेस्टोरेंट मे, होटलों मे, शॉपिंग मॉल मे, अक्सर दिखायी दे जा रहे थे। जबकि इनके अभिभावक यह जानते थे कि हमारे putr/पुत्री पढ़ने के लिए विद्यालय गये हुए है।

यह रखनी होगी सतर्कता

आदेश जारी होने से स्कूल ड्रेस मे अब chhatr/छात्राओं के पार्को मे, रेस्टोरेंट मे, शापिंग मॉल आदि मे प्रवेश नहीं मिलने से अभिभावको मे ख़ुशी है। लेकिन उपरोक्त जगहों पर जाँच करने वालों को और सतर्कता बर्तनी पड़ेगी क्योंकि अब बैग मे घर से ही संभव है कि ऐसे बच्चे कपड़े लेकर आये और घर से आने के बाद ड्रेस को बैग मे रखकर नार्मल कपड़े पहन ले। जाँच करने वालों को  युवक युवातियों के बैग को जरूर चेक करना चाहिए।