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यूपी में महिलाओं की नाइट शिफ्ट खत्म: सरकार का आदेश- शाम 7 से सुबह 6 बजे तक महिलाओं से नहीं करा सकते ड्यूटी




ए कुमार

लखनऊ ।। कानपुर कोतवाली में महिला सिपाही के साथ छेड़छाड़ की वीडियो वायरल होने के बाद सीएम योगी महिलाओं के प्रति होने वाले लैंगिक अपराधों को रोकने के लिये एकदम सख्त मोड में हो गये है । शनिवार को सरकार ने महिलाओ से कार्य कराने को लेकर सख्त शासनादेश सरकारी व प्राइवेट दोनों सेक्टरों के लिये जारी किया है ।




शासनादेश के अनुसार यूपी में अब शाम 7 से सुबह 6 बजे तक महिलाए से ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती है। यह नियम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर लागू होगा। योगी सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किन्हीं कारणों से किसी महिला कर्मचारी की ड्यूटी शाम 7 से सुबह 6 के बीच में लगानी है तो इसके लिए उसकी लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी।





 किसी भी महिला कार्यकर्ता को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा । यही नही रात में ड्यूटी करने से मना करने वाली किसी भी महिला को नौकरी से निकाला भी नही जा सकता है । अगर कोई महिला रात्रि में ड्यूटी करने के लिये अपनी सहमति देती है तो उपरोक्त घंटों के दौरान काम करने पर मुफ्त परिवहन, भोजन और पर्याप्त पर्यवेक्षण भी प्रदान करने का आदेश दिया गया है।