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फूड लाइसेंस के लिये बलिया केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की हुई आवश्यक बैठक



बलिया  ।। बलिया केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की दवा मार्केट मे एक बैठक हुई जिसमें  पत्रांक 23-23/2/08 दिनांक 12-05-2022 द्वारा शासन से आए हुए नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत जिसमें फूड लाइसेंस होना अनिवार्य है ,के तहत सहायक आयुक्त द्वितीय (खाद्य एवं औषधि प्रशासन) एवं औषधि निरीक्षक तथा अन्य अधिकारियों के द्वारा मिले आदेश पर चर्चा की गई ।  बैठक में जिले मे थोक और फुटकर दवा  के फूड लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने और अपने पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण कराने हेतु सदस्यों को बताया गया।





 बलिया केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन  आनन्द सिंह ने बताया कि खाद सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को सरकार की 100 दिन की कार्ययोजना में शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत सभी खाद्य सामग्रियों के कारोबारियों/ व्यापारियों के पास फूड पंजीकरण लाइसेंस होना अनिवार्य है।

संगठन के महामंत्री ने कहा कि सभी लोग फूड प्रोडक्ट बेचते ही है ,ऐसे में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिये प्रत्येक साथी अपनी क्राइटेरीया के हिसाब से लाईसेंस या पंजीयन करा लें।

इस अवसर पर अनिल त्रिपाठी,विनोद गुप्ता, केशव तिवारी,जयवर्धन सिंह,दीना प्रसाद,भरत,सोनू,अजित दूबे,आनन्द राय,बसंत सिंह,अमिताभ श्रीवास्तव,सुभाष शर्मा,राजेश,संजय,सतीश,राजेन्द्र,बिनोद,प्रवीण,विशाल आदि मौजूद रहे।