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शराब के शौकीनों की कल बलिया मे होली के दिन रहेगी बल्ले बल्ले,खुली रहेगी मादक पदार्थो की लाइसेंसी दुकानें

 


मधुसूदन सिंह

बलिया ।। जनपद के अधिकांश जगहों पर 19 मार्च को होली मनायी जाएगी जबकि शुक्रवार 18 मार्च को भी जनपद के कुछ क्षेत्रों में होली मनायी गयी है । जिलाधिकारी बलिया द्वारा जनपद की समस्त मादक पदार्थो को बेचने वाली समस्त लाइसेंसी दुकानों (अंग्रेजी व देशी शराब की थोक व फुटकर सभी तरह की,बियर,भांग,ताड़ी) को 18 मार्च को आदेश जारी कर बन्द करा दिया गया था ।  जनपद के मुख्यालय समेत अधिकांश जगहों पर 19 मार्च शनिवार को होली है,लेकिन इस दिन मादक पदार्थो को बेचने वाली सभी दुकानें खुली रहेगी ।





बता दे कि प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार मादक पदार्थो की बिक्री से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है । इनको लाइसेंस देते वक्त सरकार के साथ जो अनुबंध होता है उसमें 4 राष्ट्रीय अवकाश के दिन बंदी,चुनाव होने पर मतदान के 48 घण्टे पहले से बंदी और होली के त्योहार पर जिलाधिकारी द्वारा बंदी का आदेश दिया जाता है । इन बंदियों के बदले लाइसेंसियों को कोई क्षतिपूर्ति नही दी जाती है । लेकिन इसके अतिरिक्त अगर जिलाधिकारी द्वारा कोई बंदी की जाती है तो अनुज्ञापियो को क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है ।

 जिलाधिकारी द्वारा 18 मार्च को होली के उपलक्ष्य में बंदी की जा चुकी है । इस कारण 19 मार्च को मनाई जाने वाली होली के दिन शराब,बियर ,ताड़ी,भांग सबकी दुकानें खुली रहेगी । अब होली के दिन अंगूर की बेटी के दीवानों के लिये इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है कि होली खेलो और अंगूर की बेटी का जब भी तलब लगे दुकान पर जाओ और ले लो और इसके सुरूर में खो जाओ । यह अलग बात है कि पुलिस प्रशासन की मुश्किलें थोड़ी और बढ़ जायेगी ।