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बलिया के डीसीपीएम पुष्पेन्द्र सिंह शाक्य सेवा से बर्खास्त,कई गंभीर आरोपों के चलते हुई बर्खास्तगी



मधुसूदन सिंह

बलिया ।।  कोरोना की पहली लहर के समय से ही तत्कालीन सीएमओ ,सीडीओ,वर्तमान सीएमओ के शिकायती/अर्द्धशासकीय पत्रों के आधार पर जांच कमेटी द्वारा की गई जांच में शिकायतों को सही पाये जाने पर मिशन निदेशक अपर्णा उपाध्याय ने डीसीपीएम बलिया पुष्पेंद्र सिंह शाक्य को सेवा से बर्खास्त करते हुए मऊ के डीसीपीएम को तत्काल चार्ज देने का आदेश जारी किया है ।

बर्खास्त डीसीपीएम बलिया को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद- बलिया के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: अशा०पत्र सं० कैम्प दिनांक 09.10.2021 पत्र संख्या म०आयु० / कोविड-19 / डी०सी०पी०एम० / 2020-21/4263 दिनांक 22.12. 2020 एवं दिनांक 07.10.2020 मुख्य विकास अधिकारी, जनपद- बलिया के पत्र दिनांक 27.11.2020. जिलाधिकारी, जनपद- बलिया के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: अशा0 पत्र सं० 1015/ एस०टी०डी०एम० दिनांक 28.09.2020 के शिकायती पत्रो एवं मण्डलायुक्त आजमगढ़ मण्डल द्वारा दिनांक 16.12.2020 को दिये गये निर्देशो से अवगत होना चाहें, जिसमें आपके विरूद्ध निम्नलिखित शिकायते प्राप्त हुई है --

1. अनुशासनहीनता व कार्य के प्रति लापरवाही।

 2. नकारात्मक कार्य व्यवहार एवं आचरण

3. उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवेहलना एवं अवांछित व्यवहार 4. कार्य उत्तरदायित्व के प्रति घोर लापरवाही व उदासीनता।

5. अधिक मानदेय आहरित करना। 6. कोविड- 19 महामारी में पदीय दायित्वों का सुचारू रूप से निर्वाहन न करना।

7. अधीनस्थ कर्मचारियों से अवैध वसूली मानदेय रोकने की धमकी देना एवं परेशान करना। 8. राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना, दुष्प्रचार करना एवं विभाग की छवि धूमिल करना ।

9. पदीय उत्तरदायित्व का निर्वाहन न करना।

10. जिला कार्यक्रम प्रबंधक के राजकीय आवास पर जबरन कब्जा करना।





राज्य स्तर पर गठित 03 सदस्यीय कमेटी द्वारा जॉचोपरान्त प्रस्तुत दस्तावेजो एवं विवरण का गहन अवलोकन के उपरान्त साक्ष्यों के आधार पर आपके विरूद्ध निम्नलिखित आरोपो पर सहमति प्रदान की गयी:

1. डी०सी०पी०एम०, बलिया द्वारा प्रस्तावित वेतन से अधिक वेतन लिया जा रहा है।

2. डी०सी०पी०एम०, बलिया द्वारा सी०एच०ओ० से अवैध रूप से धन उगाही की गयी। 

3. डी०सी०पी०एम०, बलिया के अनुशासनहीन आचरण इनके पूर्व तैनाती स्थल पर भी प्रदर्शित होती है।

पत्र में श्री शाक्य से यह भी कहा गया है कि पूर्व में भी आपके विरूद्ध मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद-गाजियाबाद द्वारा की गयी शिकायतें जैसे: सहकर्मियों के साथ विवाद, अनुशासनहीनता, अवांछित पत्राचार व दुर्व्यवहार संबंधी प्राप्त शिकायतों के आधार पर दण्डात्मक कार्यवाही करते हुये प्रशासनिक आधार पर आपका स्थानातंरण जनपद- गाजियाबाद से जनपद-बलिया किया गया।


तत्कम में आपकी दोषपूर्ण कार्यप्रणाली कार्य व्यवहार एवं आचरण, पदीय उत्तरदायित्वों का निर्वाहन न करने के आरोप में सेवा समाप्ति का यह पत्र अनुशासनात्मक कारणो के कारण तथा व्यक्तिगत सेवा अनुबन्ध के बिन्दु सं० 09 एवं 13 में उल्लिखित निम्नलिखित सेवा शर्तों के अनुरूप तत्काल प्रभाव से निर्गत किया जा रहा है :

9- That the renewal of the agreement is not a legal right of the employee; the renewal of the agreement will be as existing vacancies. The services are liable to be terminated by the society before the expiry of the specified period of his/her assignment with immediate effect on the following grounds.

b. The breaches of the terms conditions by him / her.

d-On grounds of punctuality, performance or conviction for offence involving moral turpitude.

13- That in case of any act of misconduct committed by the employee such rules regarding disciplinary action and termination of contract which are existing or amended from time to time in the SHS/SPMU polices, will be applicable."

मिशन निदेशक ने पुष्पेंद्र सिंह शाक्य को आदेश दिया है कि जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधक, जनपद-बलिया का कार्यभार जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधक, जनपद मऊ को तत्काल सौंपना सुनिश्चित करें। उक्त सेवा समाप्ति नोटिस के सापेक्ष 01 माह के मानदेय सहित बकाया राशि का अन्तिम भुगतान आपके द्वारा देय अदेय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात् जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, जनपद- बलिया - द्वारा किया जायेगा।