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होमगार्ड्स की ड्यूटी के दौरान मौत होने पर उनके परिजन को मिलेगा ₹5 लाख का मुआवज़ा

 


ए कुमार

लखनऊ ।। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने होमगार्ड्स स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों की सेवाकाल (अधिवर्षता से पूर्व) मौत होने या स्थाई अपंगता की स्थिति में उनके उत्तराधिकारी को ₹5 लाख मुआवज़ा देने का फैसला सोमवार को लिया। वहीं, सेवाकाल में एक अंग या एक आंख की पूर्ण रूप से हानि होने पर ₹2.5 लाख मुआवज़ा दिए जाने का फैसला लिया गया।