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हाई कोर्ट का बड़ा फैसला : बालिग को अपने पसंद के युवक युवती से शादी करने का अधिकार



     

ए कुमार

प्रयागराज ।।

-लव जेहाद से जुड़े मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला 


- मुस्लिम युवक से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने वाली युवती को तीन लाख की आर्थिक गारंटी देने का निर्देश 


- युवती के पति को तीन लाख रूपये की एफडी कराने का आदेश 


- युवती के नाम पति को एक महीने में कराना होगा तीन लाख रूपये का फिक्स डिपॉजिट 


- युवती को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए कोर्ट का अहम फैसला 


- निकाहनामे में मेहर की रकम काफी कम होने की वजह से कोर्ट का फैसला 


- कोर्ट की टिप्पणी, पति के लिए धर्म परिवर्तन करने और परिवार वालों की नाराज़गी झेलने वाली वाली महिला को आर्थिक गारंटी मिलना ज़रूरी 


- कोर्ट ने पति को  8 फरवरी से पहले एफडी कराकर उसकी ओरिजनल कॉपी अदालत में पेश करने को कहा 


- आठ फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई 


- जस्टिस सलिल श्रीवास्तव की सिंगल बेंच में हुई मामले की सुनवाई 


- बिजनौर की संगीता के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिया फैसला 


- मुस्लिम युवक से शादी के लिए संगीता ने किया था धर्म परिवर्तन 


- धर्म बदलने के बाद शाइस्ता परवीन रखा था नाम 


- शाइस्ता उर्फ़ संगीता के परिवार वाले इस शादी से थे नाराज़ 


- परिवार वालों द्वारा मारपीट करने के बाद सुरक्षा के लिए संगीता ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी सुरक्षा की अर्जी 


- अदालत ने सुरक्षा के लिए बिजनौर के एसपी को किया निर्देशित 


- सुरक्षा और एफडी के अलावा भी कोर्ट की बेहद अहम टिप्पणी 


- कोर्ट ने कहा कि बालिग़ लोगों के शादीशुदा जीवन में परिवार समेत किसी को नहीं है बेवजह दखल देने का अधिकार 


- परिवार के लोग अगर चाहें तो सामाजिक संबंध भर ख़त्म कर सकते हैं 


- बेटे -बेटी के जीवन में दखल देने या उनसे मारपीट करने और धमकाने का नहीं है कोई अधिकार 


- महज़ दिखावे के लिए परेशान करने की प्रथा देश व समाज पर एक धब्बे की तरह है 


- बालिग़ लोगो को अपनी पसंद के युवक व युवती के साथ रहने का है अधिकार