हाई कोर्ट का बड़ा फैसला : बालिग को अपने पसंद के युवक युवती से शादी करने का अधिकार
ए कुमार
प्रयागराज ।।
-लव जेहाद से जुड़े मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला
- मुस्लिम युवक से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने वाली युवती को तीन लाख की आर्थिक गारंटी देने का निर्देश
- युवती के पति को तीन लाख रूपये की एफडी कराने का आदेश
- युवती के नाम पति को एक महीने में कराना होगा तीन लाख रूपये का फिक्स डिपॉजिट
- युवती को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए कोर्ट का अहम फैसला
- निकाहनामे में मेहर की रकम काफी कम होने की वजह से कोर्ट का फैसला
- कोर्ट की टिप्पणी, पति के लिए धर्म परिवर्तन करने और परिवार वालों की नाराज़गी झेलने वाली वाली महिला को आर्थिक गारंटी मिलना ज़रूरी
- कोर्ट ने पति को 8 फरवरी से पहले एफडी कराकर उसकी ओरिजनल कॉपी अदालत में पेश करने को कहा
- आठ फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई
- जस्टिस सलिल श्रीवास्तव की सिंगल बेंच में हुई मामले की सुनवाई
- बिजनौर की संगीता के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिया फैसला
- मुस्लिम युवक से शादी के लिए संगीता ने किया था धर्म परिवर्तन
- धर्म बदलने के बाद शाइस्ता परवीन रखा था नाम
- शाइस्ता उर्फ़ संगीता के परिवार वाले इस शादी से थे नाराज़
- परिवार वालों द्वारा मारपीट करने के बाद सुरक्षा के लिए संगीता ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी सुरक्षा की अर्जी
- अदालत ने सुरक्षा के लिए बिजनौर के एसपी को किया निर्देशित
- सुरक्षा और एफडी के अलावा भी कोर्ट की बेहद अहम टिप्पणी
- कोर्ट ने कहा कि बालिग़ लोगों के शादीशुदा जीवन में परिवार समेत किसी को नहीं है बेवजह दखल देने का अधिकार
- परिवार के लोग अगर चाहें तो सामाजिक संबंध भर ख़त्म कर सकते हैं
- बेटे -बेटी के जीवन में दखल देने या उनसे मारपीट करने और धमकाने का नहीं है कोई अधिकार
- महज़ दिखावे के लिए परेशान करने की प्रथा देश व समाज पर एक धब्बे की तरह है
- बालिग़ लोगो को अपनी पसंद के युवक व युवती के साथ रहने का है अधिकार