विभाग की गलती से कर्मचारियों को मिला अधिक वेतन,वसूली पर हाई कोर्ट ने रोक लगाकर किया जबाब तलब
ए कुमार
प्रयागराज ।।
विभाग की गलती से अधिक वेतन भुगतान की वसूली आदेश पर रोक,
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व कमांडेन्ट 26बटालियन पीएसी गोरखपुर से मांगा जवाब,
विभाग द्वारा गलत वेतन निर्धारण के चलते कर दिया गया अधिक भुगतान,
कोर्ट ने सेवा निवृत्ति परिलाभों व पेंशन भुगतान प्रक्रिया की स्थिति की भी मांगी जानकारी,
कोर्ट ने पूछा क्या अधिक वेतन भुगतान की वसूली आदेश देने से पहले याची को सुनवाई का मौका दिया गया,
क्या याची ने ऐसा कोई आश्वासन दिया है कि वह अधिक लिए गये वेतन की वापसी कर देगा,
क्या 30सितम्बर 20को सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्यूटी आदि का भुगतान किया गया है,
कोर्ट ने सभी सवालो के जवाब के साथ 4 नवम्बर तक मांगा है हलफनामा,
कह यदि हलफ़नामा दाखिल नहीं किया गया तो कोर्ट संबंधित अधिकारी को करेगी सम्मन,
4 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई,
शशांक शेखर तिवारी की याचिका पर दिया आदेश,
जस्टिस अजय भनोट की एकल पीठ ने दिया आदेश।