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बोले जिला जज बलिया : किसी अभियुक्त या गवाह को कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नही,खुद ही पड़ जायेगी अग्रिम तिथि , लोक अदालत 11 अप्रैल को

किसी अभियुक्त या गवाह को कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नही,खुद ही पड़ जायेगी अग्रिम तिथि 

बलिया 20 मार्च 2020 ।। कोरोना वायरस को देखते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर बलिया के सभी दीवानी और फौजदारी के सामान्य मामलो में अग्रिम तिथि नियत की जायेगी।
उक्त जानकारी देते हुए जनपद न्यायधीश गजेन्द्र कुमार ने बताया कि दीवानी और फौजदारी के जो मामले चल रहे है उसमें सामान्य तिथि नियत की जायेगी। किसी भी वादकारी व व्यक्ति को किसी भी न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नही है। और ना ही किसी अभियुक्त अथवा गवाह को अनुपस्थिति के सम्बन्ध में कोई हाजिरी माफी किसी न्यायालय में प्रस्तुत करने की जरूरत है। किसी न्यायालय द्वारा जिस अभियुक्त अथवा व्यक्ति को विशेष रूप से तलब किया गया हो वही उपस्थित हो सकेंगे।
श्री कुमार ने बताया कि किसी वादकारी के अनुपस्थिति के कारण उसके मुकदमे में किसी प्रकार का आदेश नही किया जाएगा। उच्च न्यायलय के आदेशानुसार मात्र अर्जेन्ट मैटर जैसे जमानत प्रार्थना पत्र आदि की सुनवाई पूर्व की भांति की जायेगी।



राष्ट्रीय लोक अदालत 11अप्रैल को

बलिया 20 मार्च 2020 ।। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव, रिचा वर्मा ने बताया है कि तहसील स्तर तथा जनपद स्तर पर 11 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
     उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में   भूमि संबंधित वादों, बैंक वसूली वादो, किरायेदारी वादो, धारा 138 एनआई एक्ट उपभोक्ता फोरम वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, नगर पालिका/नगर निगम टैक्स वसूली मामलों, पंजीयन/स्टैम्प मामलों, मोबाइल फोन एवं टेलीफोन मामलों, मेडबंदी एवं दाखिल खारिज मामलों, श्रम विवादों, आयकर बैंक वित्तीय संस्थानों से संबंधित मामलों, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अधीन पुलिस तथा आरटीओ द्वारा किए गए चालान, मनोरंजन कर बाट तथा माप, (प्रचालन), चलचित्र व अन्य प्रकार के छोटे-छोटे वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता द्वारा किया जाएगा।