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जिले में 46 एग्री जंक्शन के भौतिक लक्ष्य आवटिंत :अब ‘‘वन स्टाप शाप‘‘ के माध्यम से किसानों को मिलेगा लाभ

 


बलिया।। जिले में वर्ष 2024-25 में 46 एग्री जंक्शन के भौतिक लक्ष्य आवटिंत किये गये हैं। ‘‘वन स्टाप शाप‘‘ किसानों के लिये एग्री जंक्शन के रूप में कार्य करेगा जिसके अन्तर्गत कृषकों को निम्नलिखित सुविधायें प्राप्त होगी- उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माईक्रोन्यूट्रिएन्ट्स, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक तथा जैव कीटनाशकों सहित समस्त कृषि निवेशों की आपूर्ति,प्रसार सेवाये तथा कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर संस्तुत उर्वरक एवं खाद की संतुलित मात्रा के बारे में किसानों को मार्ग-दर्शन देना। लघु कृषि यंत्रों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था। नवीन तकनीकी की जानकारी।

विभिन्न कृषि योजनओ जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि के सम्बन्ध में परामर्शी सेवाए दिये जाने एंव प्रचार हेतु एग्रीजक्शन केन्दो पर एलसीडी/एवी0 के लगाये जाने की व्यवस्था। जिसमें जनपद बलिया का निवासी हो। कृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक/स्नातक जो कृषि एवं सहबद्ध विषयों यथा-उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशुचिकित्सा, मुर्गीपालन एवं इस तरह की गतिविधियां जो किसी राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालयों से डिग्रीधारी है, जो आई0सी0ए0आर0/यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त हों, पात्र होगें। इसके अतिरिक्त उपरोक्त के अनुपलब्ध होने पर अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी/कृषि विषय में इण्टरमीडिएट योग्य प्रार्थी पर विचार किया जायेगा। आयु 40 वर्ष से अनधिक, अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं को 05 वर्ष की छूट अधिकतम। पात्र अभ्यर्थियों में जिनकी जन्मतिथि पहले हो, उन्हें वरीयता दी जायेगी। प्रति एग्रीजंक्शन कुल न्यूनतम प्रोजक्ट लागत रू0-06 लाख

ऋण सीमा रू0-05 लाख, मार्जिन मनी- रू0-01.00 लाख (प्रोजक्ट लागत का 17.00 प्रतिशत ) ऋणी आवेदक द्वारा अभिदान किया जायेगा। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी कृषि निवेशो की आपूर्ति एंव अन्य क्रिया कलापो के लिए अनुमन्य अनुदान प्राप्त करने के लिए मान्य होगे। योजना का उद्देश्य केडिट निवेश दर को बढावा देकर उत्तर प्रदेश में कृषि पूंजी सृजित करना ताकि वन स्टाप शाप के स्थापना से कृषको को लाभान्वित किया जा सके। ऋण वितरण-प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने के उपरान्त लाक इन पीरियड-36 माह (7.5 प्रतिशत अग्रिम ब्याज अनुदान की धनराशि 03 वर्षो के प्रस्तावित कार्य हेतु बैंक इन्डेड सब्सिडी के रूप में अधिकतम रूपये 60,000/-की सीमा तक दी जायेगी। परन्तु लाभार्थी द्वारा ऋण खाता 03 वर्ष से पूर्व बन्द नही किया जायेगा। ऋण स्वीकृति रू0-5 लाख से कम होने की दशा में अग्रित ब्याज अनुदान(बैक इण्डेड सब्सिडी) तदनुसार अनुपातिक रूप से कम होगा।

परियोजना अवधि-परियोजना पूर्ण होने की अवधि तक बैक द्वारा ऋण की प्रथम किस्त अवमुक्त/वितरण होने के पश्चात 06 माह होगी,जिसे ऋण स्वीकृर्ता बैक द्वारा समुचित कारण इंगित किये जाने की दशा में अधिकतम 03 माह तक और बढाया जा सकेगा। डाक्यूमेंन्टेशन-बैक में लागू डायरेक्ट एग्री सिग्मेन्ट अग्रिम के अनुसार पुर्नभुगतान-03 माह केमोरेटोरियम अवधि को सम्मलित करते हुए 36 से 60 माह मे किया जायेगा। पुर्नभुगतान शेडयूल ऋण की सम्पूर्ण धनराशि के सापेक्ष इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा कि सब्सिडी की धनराशि का समायोजन शुद्व ऋण की धनराशि की भरपाई के पश्चात हो। यदि परियोजना निर्धारित अवधि में पूर्ण नही की जाती है तो अनुदान की धनराशि अनुमन्य नही होगी और यदि कोई अनुदान की धनराशि बैक को दी गयी है तो वह उप कृषि निदेशक को बैक द्वारा वापस किये जाने की बाघ्यता होगी तथा वापस होने वाली अनुदान की धनराशि उप कृषि निदेशक द्वारा राजकोष में जमा की जायेगी। सम्बंधित बैक परियोजना अन्तर्गत सृजित परिसंपत्तियो का बीमा भी सुरक्षित कराएंगे।

ऋण प्रदान करने वाले बैक द्वारा निर्धारित अवधि में या समय-समय पर औचक निरीक्षण कर बैक इण्डेड सब्सिडी हेतु उद्यमी की पात्रता की पुष्टि करनी होगी एंव विभाग को इसकी रिर्पोट भी प्रेषित की जायेगी। बैक द्वारा तीन साल के लॉक इन अवधि के अन्त में एक रिपोर्ट तैयार कर विभाग को भेजी जायेगी। एक वर्ष तक के लिये परिसर के किराये के 50 प्रतिशत की धनराशि जो रू0 1000/-प्रति माह से अधिक न हो। कृषि निवेशों पर निर्गत किये जाने वाले लाइसेंस शुल्क की नियमानुसार प्रतिपूर्ति। इसके अतिरिक्त चयनित आवेदकों को व्यवसाय के निमित्त 13 दिवसीय प्रशिक्षण का प्राविधान है।

उक्तानुसार योग्यताधारक इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित तहसील के उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी रसडा/ बासडीह/ बैरिया/ सदर एंव उप कृषि निदेशक, बलिया के कार्यालय से प्रार्थना पत्र का प्रारूप प्राप्त कर समस्त अभिलेखों की मूल एवं उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रति 15 जुलाई तक स्वयं उपस्थित होकर उप कृषि निदेशक बलिया के कार्यालय में अपरान्ह 05 बजे तक जमा कर सकते है।