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कमर्शियल मोटर वाहनों के बकाये कर पर लगे टैक्स में शत प्रतिशत छूट घोषित,मोटर मालिक उठाये इसका लाभ

 



लखनऊ ।। पुराने बकाया कर से आच्छादित वाहनों पर देय शास्ति में शत-प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने हेतु एकमुश्त शास्ति समाधान योजना- 2022 के सम्बन्ध में मन्त्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 (अधिनियम संख्या-21 / 1997) की धारा-4 एवं 9 सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 24 के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के व्यावसायिक वाहनों पर आदेश अधिसूचित होने की तिथि तक पुराने देय बकायों पर देय शास्तियों को शत-प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने हेतु व्यावसायिक वाहनों के लिए एकमुश्त शास्ति समाधान योजना 2022 लागू किये जाने के लिए प्रस्तावित अधिसूचना आदेश को अनुमोदित कर दिया है।


इसके अन्तर्गत 01 अप्रैल, 2020 को अथवा उसके पूर्व रजिस्ट्रीकृत परिवहन यानों पर संदेह विलम्ब कर सदाय हेतु शास्ति के संदाय में अधिसूचना आदेश के गजट में अधिसूचित किये जाने की दिनांक से 05 माह तक के लिए कतिपय निबंधन एवं शर्तों के अधीन छूट प्रदान की जाएगी।


प्रदेश में निजी वाहनों से एक बारीय कर जमा कराने की व्यवस्था प्राविधानित होने के फलस्वरूप निजी वाहनों पर बकाया कर की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। इसके विपरीत विभिन्न श्रेणी के व्यावसायिक वाहनों के लिए कर जमा कराने की भिन्न-भिन्न व्यवस्था (यथा-बसों का कर मासिक, चार पहिया टैक्सियों का त्रैमासिक, तिपहिया यात्री / माल वाहनों का वार्षिक एवं माल वाहनों का त्रैमासिक कर जमा होता है) के फलस्वरूप कर जमा कराने की बारम्बारता की स्थिति उत्पन्न होने के कारण उक्त व्यावसायिक वाहनों पर कर बकाया की स्थिति उत्पन्न होती रहती है।





इसके अतिरिक्त व्यावसायिक वाहनों की आयुसीमा निर्धारण में एकरूपता नहीं होने के कारण ऐसे व्यावसायिक वाहन जब तक संचालन योग्य रहते हैं, तब तक संचालित होते रहते हैं। ज्यों-ज्यों वाहन पुराने होते जाते हैं, उनमें वियर टियर बढ़ता जाता है तथा वाहन के रख-रखाय में भी वृद्धि होती रहती है। सीमित आय में वाहन स्वामी की अन्य प्राथमिकताओं के कारण कर जमा कराने की प्राथमिकता गौण हो जाती है और वाहन पर कर बकाया की स्थिति बनती जाती है।


वर्तमान स्थिति यह है कि वाहनों की आयु अधिक हो जाने, अस्तित्वहीन हो जाने, संचालन योग्य न रह जाने दुर्घटनाग्रस्त हो जाने आदि कारणों के बावजूद भी वाहनों का पंजीकरण कार्यालय में निरस्त न किये जाने से कार्यालय के कम्प्यूटर अभिलेखों में ऐसे वाहन अस्तित्व में प्रदर्शित हो रहे हैं और उनके प्रति प्रायः फाल्स बकाया स्वतः सृजित हो रहा है।


बकाया कर से आच्छादित वाहन स्वामियों के हित एवं विभाग के राजस्व संग्रहण में वृद्धि के दृष्टिगत एक ऐसा आदेश लाए जाने का निर्णय लिया गया. जिसमें इसके अधिसूचित होने की तिथि तक देय बकाया कर के सापेक्ष सृजित शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाए इसके फलस्वरूप बकाया कर की ऐसी धनराशि, जो अधिक शास्ति आरोपण के कारण जमा नहीं हो पा रही है, का संग्रहण प्रोत्साहित हो सके।