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हाई कोर्ट का दहेज उत्पीड़न की धारा-498 A को लेकर ऐतिहासिक निर्णय, दो माह तक नही होगी गिरफ्तारी

 


प्रयागराज ।।

इलाहबाद HC का धारा -498 A को लेकर ऐतिहासिक निर्णय

धारा 498 A के दुरूपयोग से मिलेगी राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश

न्यायमूर्ती राहुल चतुर्वेदी की बेंच का निर्णय।

2 महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी-HC

2 माह बाद तक कोई भी उत्पीड़ात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी

मुक़दमा दर्ज होने के 2 माह बाद तक कोई भी कार्रवाई नहीं होगी

2 माह के कूलिंग पीरियड का पालन कोर्ट और पुलिस को करना 

होगा।

फैमिली वेलफेयर कमेटी को मामले दर्ज होते ही भेजे जाएंगे

कमेटी विस्तृत रिपोर्ट बनाएगी जिसे पुलिस,मजिस्ट्रेट को सौंपेगी

कमेटी को गवाह के बतौर नहीं बुलाया जायेगा-हाईकोर्ट।