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मछुआरों की हत्या का केस सुप्रीम कोर्ट ने किया बन्द : इटली के दो नौसैनिकों ने की थी हत्या

 


नईदिल्ली ।। केरल में मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के दो नौसैनिकों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को केस बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने केस बंद करने के लिए अपील दाखिल की थी। बीते वर्ष अगस् 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि पीड़ितों के परिवारों की सुनवाई के बगैर मामले को समाप्त नही किया जाएगा।


पूरा मामला 2012 का है जब मछली पकड़ने की एक नाव सेंटर एंटनी इतालवी टैंकर एरिका लेक्सी के पास से गुजर रही थी। तभी वहां जहाज पर सवार दो इतालवी नौसैनिकों ने सेंट एंटनी को समुद्री डाकुओं की नाव समझ उस पर फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में दो मछुआरों की मौत हो गई थी।


पिछले साल जुलाई में संयुक्त राष्ट्र के कानून के तहत स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि भारतीय मछुआरों की मौत के लिए भारत इटली से मुआवजे का दावा करने का हकदार है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने यह भी कहा था कि भारत के पास आपराधिक केस शुरू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि मरीनो के पास राजनियक प्रतिरक्षा थी।

तत्पश्चात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि वह न्यायाधिकरण के फैसले को स्वीकार कर रहा है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से मरीनो के विरूद्ध लंबित मामले को भी रद्द करने की अर्जी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 10 करोड़ की मुआवजा राशि जमा करने को कहा था। (साभार लॉ ट्रेंड)