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होली पर योगी सरकार ने जारी किया निर्देश,तोड़ना पड़ेगा भारी

 



ए कुमार

लखनऊ ।।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से होली पर जारी दिशा-निर्देश

बिना अनुमति नहीं होंगे कोई कार्यक्रम

होली पर किसी तरह की पार्टी नहीं होगी

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

रेन डांस और शराब पार्टी पर रोक

बिना अनुमति नहीं निकलेगा कोई जुलूस

अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

होलिका दहन के लिये हरे पेड़ काटने वालों पर होगी कार्रवाई

60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के उत्सव में भाग लेने की अनुमति नहीं है.

योगी सरकार ने बुजुर्गों और गंभीर बीमारी वाले लोगों को होली मनाने से बचने को कहा है.

जिस राज्य में कोरोना के मामले अधिक है वहां से आने वालों की कोविड टेस्टिंग होगी.

प्रदेश में 24 से 31 मार्च के बीच आठवीं तक स्‍कूलों में होली की छुट्टी रहेगी.


कोरोना टेस्टिंग पर जोर

धार्मिक जुलूस पर रोक, मास्क और सेनिटाइजर के इस्तेमाल की अपील


ग्रामीण इलाकों में भी होगी सख्ती

सिर्फ शहरों के लिए ही नहीं बल्कि गांवों के लिए भी सख्ती बरती जा रही है. गाइडलाइन्स के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरों में प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाए, जो सुनिश्चित करेंगे कि बाहर से आने वाले लोग अपनी-अपनी जांच करवाएं तथा जांच का परिणाम आने तक अपने घर में ही रहेंगे ।