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अब दिल्ली में केजरी नही एलजी सरकार

 


अब दिल्ली में केजरी नही एलजी सरकार

नई दिल्ली।। अब दिल्ली में सरकार का मतलब केजरीवाल सरकार नही बल्कि एलजी सरकार हो गया है ।दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करने वाला और एलजी के शक्तियों को बढ़ाने वाले विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मंजूरी रविवार को दे दी है । अब यह विधेयक कानून बन गया और अब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में सरकार का मतलब विधान सभा नही एलजी है । दिल्ली में अब उपराज्यपाल की शक्ति पहले से और बढ़ गई है। दिल्ली में एलजी और मुख्यमंत्री के अधिकारों को स्पष्ट करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब ये कानून बन गय है। रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गवर्नमेंट ऑफ नैशनल कैपिटल टेरिटरी (संसोधन) बिल, 2021 को मंजूरी दे दी। 

आपको बता दें कि संसद में इस बिल के पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से विरोध में उतर आई है। आप इसे संविधान विरोधी बिल बता रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने संकेत दिए हैं कि वो इस बिल का विरोध कोर्ट में करेंगी। बता दे कि इस कानून को बनाने के लिये भाजपा की विरोधी दलों द्वारा जमकर खिलाफत की जा रही है और इनका कहना है कि सत्ता में न आने से कुंठित होकर बीजेपी ने चुनी हुई सरकार के अधिकार को एक प्रशासक को देकर लोकतंत्र का गला घोंटा है ।


संसदीय सत्र के दौरान बीते बुधवार को लोकसभा के बाद राज्यसभा में इस बिल को पास कर दिया गया था। भारी हंगामे के बीच इस बिल को सदन में मंजूरी मिल गई। इस दौरान दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने भारी विरोध और हंगामा किय, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब इस बिल ने कनून का रूप ले लिया है। इस कानून के लागू होने के बाद विधान सभा कोई भी जांच समितियां नही बना सकती है और जो पहले से बनी भी थी वो समाप्त हो गयी ।

इस गवर्नमेंट ऑफ नैशनल कैपिटल टेरिटरी (संसोधन) बिल, 2021 के मुताबिक अब दिल्ली विधानसभा के बनाए गए किसी भी कानून में सरकार क मतलब एलजी से होगा। इस कानून के मुताबिक अब दिल्ली में सरकार को उपराज्यपाल को सभी निर्णयों, प्रस्तावों और एजेंडा की जानकारी देनी होगी। इस कानून से एलजी की शक्तियां बढ़ गई है। अगर किसी मुद्दे पर मंत्रिमंडल और एलजी के बीच विवाद है तो वो उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। इस कानून क बाद ब एलजी को शक्तियां मिल गई है कि अगर वो सरकार के किसी फैसले से सहमत नहीं है तो उसे वो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं।










पुलिस अधीक्षक बलिया ने  जनपद वासियो को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी है । वही ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाओं के साथ शाबासी भी दी ।