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दो पहिया वाहन पर 2 सवारियों के चलने पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने तत्काल प्रभाव से लगाई रोक


ए कुमार
प्रयागराज ।। दो पहिया वाहन पर दो सवारियों के चलने पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को भेजे गए अपने आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने कोरोना  के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कहा कि पति पत्नी के सिवा कोई भी, किसी दो पहिया वाहन पर दो सवारियों के रूप में यात्रा नहीं कर सकता है।
न्यायालय ने जिला स्तरीय अधिकारियों से इस आदेश की अनुपालन के आदेश जारी किए। आदेश का पालन न करने पर कानूनी कार्यवाही का करना होगा सामना।